सऊदी अरब ने गैर-नागरिकों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब उन लोगों को भी सऊदी में घर या ज़मीन खरीदने की इजाज़त होगी जो वहां नहीं रहते हैं। हालांकि, इसके लिए सरकार ने कुछ ज़रूरी शर्तें रखी हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य होगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

नया कानून और डिजिटल पोर्टल

सऊदी अरब में गैर-सऊदी लोगों के लिए रियल एस्टेट मालिकाना हक और निवेश का नया कानून 22 जनवरी 2026 से लागू हुआ। इसके बाद 23 जून 2026 को सऊदी कैबिनेट ने इस कानून के एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन और उन खास इलाकों को मंज़ूरी दी जहाँ विदेशी लोग प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। इसी दिन Real Estate General Authority (REGA) ने आवेदन के लिए “Saudi Properties” नाम से एक आधिकारिक डिजिटल पोर्टल भी शुरू किया।

गैर-निवासियों के लिए ज़रूरी शर्तें

जो लोग सऊदी अरब के निवासी नहीं हैं, उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निम्नलिखित चीज़ें पूरी करनी होंगी:

  • डिजिटल पहचान (Digital Identity): गैर-निवासियों को सबसे पहले सऊदी दूतावास या मिशन से डिजिटल आईडी कार्ड लेना होगा। इसके लिए विदेश मंत्रालय के वेरिफिकेशन पोर्टल (verify.mofa.gov.sa) पर अकाउंट बनाकर रिक्वेस्ट भेजनी होगी।
  • सऊदी मोबाइल नंबर: आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास एक सऊदी मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उसकी डिजिटल आईडी से जुड़ा हो।
  • बैंक खाता: प्रॉपर्टी से जुड़े भुगतान और टैक्स भरने के लिए सऊदी अरब में एक स्थानीय बैंक खाता होना ज़रूरी है।

बैंक खाता खोलने के नियम

गैर-निवासियों के लिए सामान्य पर्सनल अकाउंट खोलना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट खोलना होगा। इसके लिए निवेशक के पास वैध निवेश रजिस्ट्रेशन, वित्तीय क्षमता का प्रमाण और साफ़ लीगल रिकॉर्ड होना चाहिए। कुछ मामलों में निवेश खाते के लिए न्यूनतम 50 लाख रियाल की संपत्ति का होना ज़रूरी हो सकता है।

टैक्स और अन्य खर्चे

सऊदी अरब में विदेशी नागरिकों द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने पर कुछ टैक्स और फीस लागू होंगे। इसकी जानकारी नीचे दी गई टेबल में है:

विवरण शुल्क/प्रतिशत
रियल एस्टेट ट्रांसफर टैक्स (RETT) 5%
नया ट्रांजेक्शन शुल्क (गैर-सूदियों के लिए) 5% तक
कुल संभावित खर्च 10% तक

मक्का और मदीना के लिए विशेष नियम

पूरे सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति है, लेकिन मक्का और मदीना के लिए नियम अलग हैं। इन पवित्र शहरों में केवल सऊदी कंपनियों और मुस्लिम व्यक्तियों (चाहे वे निवासी हों या नहीं) को ही तय किए गए इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति है। गैर-मुस्लिमों को इन शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने या वहां जाने की इजाज़त नहीं है।

मुख्य सरकारी संस्थाएं

इस पूरी प्रक्रिया में Real Estate General Authority (REGA) मुख्य रेगुलेटर की भूमिका निभा रहा है। वहीं, विदेशी कंपनियों को ‘Invest Saudi’ प्लेटफॉर्म के ज़रिए निवेश मंत्रालय (Ministry of Investment) में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और नेशनल यूनिफाइड नंबर लेना होगा। रेजिडेंट गैर-सूदियों के लिए आंतरिक मंत्रालय (Ministry of Interior) और Absher प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.