सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर आई है. सरकार ने गैर-सऊदी लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के नियमों को आसान बना दिया है. साथ ही, लेबर कानून को लेकर एक कड़ी चेतावनी जारी की गई है, जिसका सीधा असर वहां काम करने वाले हजारों प्रवासियों पर पड़ सकता है.

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विदेशी नागरिक अब खरीद सकेंगे प्रॉपर्टी

सऊदी अरब के कैबिनेट ने 24 जून 2026 को एक नए कानून को मंजूरी दी है. अब विदेशी व्यक्ति और कंपनियां रिहायशी, कमर्शियल, खेती और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीद सकेंगी. इन सब कामों के लिए सरकार ने “Saudi Properties” नाम का एक डिजिटल पोर्टल शुरू किया है, जहां आवेदन करना होगा.

  • विदेशी कंपनियां अपने ऑफिस, फैक्ट्री और गोदाम के लिए जमीन ले सकेंगी.
  • सऊदी में रहने वाले विदेशी लोग अपने रहने के लिए घर खरीद सकेंगे.
  • मक्का और मदीना में प्रॉपर्टी खरीदने पर अभी भी पाबंदी है, यहां सिर्फ मुस्लिम लोग और सऊदी कंपनियां ही कुछ शर्तों के साथ जमीन ले पाएंगे.
  • कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसे सरकारी रियल एस्टेट रजिस्ट्री में दर्ज कराना अनिवार्य होगा.

लेबर नियमों और जिम्मेदारियों पर अपडेट

Ministry of Human Resources and Social Development के नियमों के मुताबिक, हर प्रवासी के पास वर्क परमिट और लिखित कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है. कंपनी अपने कर्मचारी को उस काम के अलावा किसी और काम पर नहीं लगा सकती, जो उसके परमिट में लिखा है.

खर्चों को लेकर नियम यह है कि भर्ती, इकामा रिन्यूअल, वर्क परमिट की फीस और घर वापसी के टिकट का पूरा खर्चा कंपनी को ही उठाना होगा. सैलरी समय पर मिले, इसके लिए WPS (Wage Protection System) और Mudad सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कंपनी को बैंक के जरिए पेमेंट का सबूत देना पड़ता है.

एक्सपायर वर्क परमिट पर कड़ी चेतावनी

प्रवासियों के लिए सबसे जरूरी खबर यह है कि 30 जून 2026 की आखिरी तारीख तय की गई है. जिन लोगों का वर्क परमिट पिछले तीन महीने से ज्यादा समय से एक्सपायर हो चुका है, उन्हें इस तारीख तक अपना मामला सुलझाना होगा.

अगर इस डेडलाइन तक परमिट रिन्यू नहीं हुआ या स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, तो ऐसे प्रवासियों को लेबर कानून का उल्लंघन माना जाएगा. इसके बाद उन्हें रिन्यूअल या ट्रांसफर की सुविधा नहीं मिलेगी और उन्हें देश से वापस भेजा जा सकता है. सरकार ने उन प्रवासियों को सलाह दी है कि अगर कंपनी परमिट रिन्यू नहीं कर रही है, तो वे जल्द से जल्द अपनी स्पॉन्सरशिप बदल लें.

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.