सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों और विदेशी निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है. अब गैर-सऊदी नागरिक भी किंगडम में घर और जमीन के मालिक बन सकेंगे. सऊदी अरब की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इसके लिए नए नियम मंजूर कर लिए हैं, जिससे अब विदेशी लोग यहां निवेश कर पाएंगे.
सरकार ने इसके लिए “Law of Real Estate Ownership by Non-Saudis” नाम का एक नया कानून बनाया है. यह कानून पुराने नियमों की जगह लेगा जो साल 2000 में बने थे. इस कदम का मुख्य मकसद सऊदी विजन 2030 के तहत विदेशी निवेश को बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय लोगों को सऊदी अरब में बसने के लिए आकर्षित करना है.
कौन खरीद सकता है प्रॉपर्टी
नए नियमों के मुताबिक, अब सऊदी अरब में रहने वाले विदेशी (Residents) और जो बाहर रहते हैं (Non-residents), दोनों ही प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे. इसके अलावा विदेशी कंपनियों, नॉन-प्रॉफिट संस्थाओं और डिप्लोमैटिक मिशनों को भी इसकी इजाजत होगी. जो विदेशी कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रह रहे हैं, वे तय किए गए इलाकों के बाहर भी अपने रहने के लिए एक घर खरीद सकते हैं, लेकिन मक्का और मदीना में यह नियम लागू नहीं होगा.
मक्का और मदीना के लिए अलग नियम
पवित्र शहरों मक्का और मदीना के लिए सरकार ने कड़े नियम रखे हैं. इन शहरों में प्रॉपर्टी सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही खरीद सकते हैं. इसके लिए भी कुछ खास शर्तें होंगी और केवल सरकार द्वारा तय किए गए इलाकों में ही खरीदारी की जा सकेगी. विदेशी कंपनियों को यहां सीमित अधिकार मिल सकते हैं.
कहां होगी खरीदारी और क्या होगा इस्तेमाल
रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी (REGA) ने लगभग 170 भौगोलिक क्षेत्र (Geographical Scopes) तय करने की तैयारी की है. इनमें रियाद और जेद्दा जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ अन्य शहर और गवर्नरट भी शामिल होंगे. हालांकि, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील और सरकारी इलाकों में विदेशियों को प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं होगी. लोग रेजिडेंशियल घर, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जैसे होटल या शॉपिंग मॉल और कंपनी के ऑफिस के लिए जमीन खरीद सकेंगे, लेकिन खेती की जमीन (Agricultural land) खरीदने पर पाबंदी रहेगी.
जरूरी नियम और खर्चे
इस नई व्यवस्था से जुड़ी मुख्य जानकारियां नीचे टेबल में दी गई हैं:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| लागू होने की तारीख | 21 या 22 जनवरी 2026 |
| तय किए गए इलाके | लगभग 170 ज़ोन |
| ट्रांजेक्शन फीस | 5% तक (RETT के अलावा) |
| रियल एस्टेट ट्रांसफर टैक्स (RETT) | 5% |
| अधिकतम जुर्माना | 10 मिलियन सऊदी रियाल (SAR) |
| आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म | Saudi Properties portal |
| मक्का और मदीना | केवल मुस्लिम व्यक्तियों के लिए |
नगरपालिका और आवास मंत्री माजिद अल-होगैल ने बताया कि यह कानून आर्थिक और निवेश के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है. उन्होंने साफ किया कि रियाद और जेद्दा जैसे शहरों में निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे. सभी खरीदारी का रजिस्ट्रेशन सरकारी रिकॉर्ड में करना जरूरी होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
