सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर है। अब अगर कोई गैर-सऊदी नागरिक वहां प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहता है, तो वह नकद यानी कैश का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सरकार ने अब सभी रियल एस्टेट लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को अनिवार्य कर दिया है।
यह नया नियम उन सभी प्रवासियों पर लागू होगा जो प्रॉपर्टी के मालिकाना हक या उसे बेचने की प्रक्रिया से जुड़े हैं। सऊदी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, 3 जुलाई 2026 से यह आदेश लागू किया गया है ताकि सभी लेन-देन पारदर्शी रहें और केवल डिजिटल माध्यम से ही पूरे हों।
विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सऊदी सरकार ने 22 जनवरी 2026 से ‘गैर-सऊदी नागरिकों द्वारा रियल एस्टेट स्वामित्व कानून’ लागू किया था। इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख Real Estate General Authority (REGA) कर रही है। अब विदेशी नागरिकों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े सभी काम ‘Saudi Properties’ पोर्टल के जरिए डिजिटल तरीके से होंगे, जिसमें पात्रता की जांच से लेकर आवेदन तक सब कुछ ऑनलाइन होगा।
अगर कोई विदेशी कंपनी सऊदी अरब में प्रॉपर्टी लेना चाहती है, तो उसे पहले Ministry of Investment के ‘Invest Saudi’ प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद ही उन्हें एक नेशनल यूनिफाइड नंबर मिलेगा, जिसके बिना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रॉपर्टी लेना मुमकिन नहीं होगा।
वहीं Ministry of Justice ने भी अपनी डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है। 1 अप्रैल 2026 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की सीमा बढ़ाकर 30 लाख रियाल (SAR 3 million) कर दी गई है। इससे बैंक खातों और टैक्स भुगतान का वेरिफिकेशन डिजिटल तरीके से करना आसान हो गया है।
