सऊदी अरब सरकार ने हज्ज 2026 के लिए सुरक्षा और नियम बेहद कड़े कर दिए हैं। इस साल सभी हज्ज यात्रियों के लिए Nusuk Card रखना अनिवार्य घोषित किया गया है। सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बिना वैध परमिट और नुसुक कार्ड के किसी भी व्यक्ति को पवित्र स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रशासन ने ‘बिना परमिट कोई हज्ज नहीं’ की नीति अपनाई है ताकि पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाया जा सके।
Nusuk Card क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
Nusuk Card एक स्मार्ट डिजिटल और फिजिकल पहचान पत्र है जो सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह कार्ड हज्ज यात्रियों की कानूनी पहचान की पुष्टि करने वाला एकमात्र दस्तावेज है। यात्रियों को मक्का पहुंचने से लेकर देश से वापस लौटने तक इसे हर समय अपने पास रखना होगा। मीना, अराफात और मुजदलिफा जैसे पवित्र स्थलों पर प्रवेश करने, विशेष बसों में यात्रा करने और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए यह कार्ड दिखाना आवश्यक होगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और प्रतिबंध
सऊदी प्रशासन नियमों को लेकर बेहद गंभीर है। बिना नुसुक कार्ड या वैध हज्ज परमिट के पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
- पकड़े जाने पर 20,000 सऊदी रियाल (लगभग 5,300 डॉलर) का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- नियम तोड़ने वाले यात्रियों को तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
- डिपोर्ट किए गए लोगों पर अगले 10 वर्षों के लिए सऊदी अरब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
- मिस्र के हज्ज मिशन के प्रमुख ने भी 20 मई 2026 को अपने नागरिकों को चेतावनी जारी करते हुए हर समय नुसुक स्मार्ट कार्ड पहनने की हिदायत दी है।
मंत्रालय ने जारी किए हालिया आंकड़े
सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने 24 मई 2026 तक के काम से जुड़े आंकड़े साझा किए हैं। इसके तहत सुरक्षा चौकियों पर अब तक 34 लाख से अधिक बार नुसुक कार्ड को स्कैन किया जा चुका है ताकि यात्रियों की पहचान जांची जा सके। इसके अलावा, जमीनी स्तर पर सेवाओं की निगरानी के लिए 80,000 से अधिक निरीक्षण दौरे पूरे किए गए हैं। नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए अब तक 1.73 लाख से अधिक डिजिटल सेवाएं दी गई हैं और सहायता केंद्र 1966 पर 1.54 लाख से अधिक कॉल के जरिए यात्रियों की मदद की गई है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या उमराह वीज़ा पर आए लोग हज्ज कर सकते हैं?
नहीं, उमराह वीज़ा धारकों को 18 अप्रैल 2026 तक देश छोड़ना अनिवार्य था। 31 मई 2026 तक उमराह परमिट पूरी तरह से सस्पेंड कर दिए गए हैं।
Nusuk Card खो जाने पर क्या करना चाहिए?
कार्ड खो जाने पर यात्री अपने अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर या ग्रुप लीडर से संपर्क करके इसे दोबारा जारी करवा सकते हैं।