सऊदी अरब जाने वाले प्रवासियों और वहां रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी आई है। अगर कोई व्यक्ति अपने एंट्री वीज़ा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी देश में रुकता है, तो उस पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सऊदी सरकार ने हज सीजन के दौरान नियमों को लेकर बहुत सख्ती बरती है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है।
वीज़ा खत्म होने के बाद रुकने पर क्या होगी सज़ा?
Saudi Press Agency (SPA) और सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि जो भी प्रवासी अपने वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद सऊदी अरब से वापस नहीं जाएगा, उसे भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोगों पर 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्हें छह महीने तक की जेल हो सकती है और अंत में उन्हें देश से डिपोर्ट यानी बाहर निकाल दिया जाएगा।
हज और उमराह के लिए क्या हैं जरूरी नियम?
- हज परमिट: किसी भी तरह का विजिट वीज़ा होने का मतलब यह नहीं है कि आप हज कर सकते हैं। हज के लिए आधिकारिक परमिट होना अनिवार्य है।
- उमराह वीज़ा: उमराह वीज़ा पर आने वाले लोगों के लिए देश छोड़ने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026 थी।
- उमराह पर रोक: 18 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 तक उमराह परमिट जारी करने पर रोक लगा दी गई थी।
- नए सत्र की शुरुआत: 1448 AH उमराह सीजन के लिए वीज़ा और तीर्थयात्रियों का आना 31 मई 2026 से शुरू होगा।
मक्का में प्रवेश के लिए किन बातों का ध्यान रखें?
सऊदी अधिकारियों ने नियम बनाया है कि 18 अप्रैल 2026 के बाद से केवल वही लोग मक्का में रह सकते हैं या वहां जा सकते हैं जिनके पास वैध हज वीज़ा है। अन्य सभी वीज़ा धारकों का मक्का में प्रवेश वर्जित है। अगर कोई निवासी मक्का जाना चाहता है, तो उसके पास सक्षम अधिकारियों से लिया गया आधिकारिक परमिट होना चाहिए। हालांकि, जिनके पास मक्का का रेजिडेंसी परमिट या वहां के पवित्र स्थलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट है, उन्हें इससे छूट दी गई है। किसी भी नियम के उल्लंघन की शिकायत 911 (मक्का, मदीना, रियाद) या 999 पर की जा सकती है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या विजिट वीज़ा पर हज किया जा सकता है?
नहीं, किसी भी प्रकार का विजिट वीज़ा हज करने की अनुमति नहीं देता है। हज के लिए सऊदी सरकार द्वारा जारी आधिकारिक हज परमिट का होना अनिवार्य है।
वीज़ा की समय सीमा खत्म होने पर क्या जुर्माना लगेगा?
नियमों के अनुसार, वीज़ा खत्म होने के बाद रुकने वाले प्रवासियों को 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना, छह महीने की कैद और डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है।
