सऊदी अरब की सरकार ने पासपोर्ट के दुरुपयोग को लेकर एक सख्त चेतावनी जारी की है। सऊदी अरब के General Directorate of Passports (Jawazat) और Ministry of Interior ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी नागरिक अपने पासपोर्ट को बेचता है, गिरवी रखता है, या किसी दूसरे व्यक्ति को इसे अवैध रूप से इस्तेमाल करने के लिए देता है, तो उस पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नियम और जुर्माने की जानकारी
सऊदी अरब ने Travel Documents Law के तहत अपने कार्यकारी नियमों में बदलाव किया है जो 31 मार्च 2026 से लागू हैं। यदि कोई व्यक्ति पासपोर्ट में किसी तरह की छेड़छाड़ करता है या उसे नुकसान पहुँचाता है, तो उसे 100,000 सऊदी रियाल (लगभग 27,000 डॉलर) तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, दोषी व्यक्ति को 5 साल तक का यात्रा प्रतिबंध भी झेलना पड़ सकता है।
पासपोर्ट बनवाते समय गलत जानकारी देना भी एक गंभीर अपराध माना गया है। इसके लिए 5,000 सऊदी रियाल का जुर्माना और 6 महीने का यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर यह जुर्माना और सजा दोगुनी हो सकती है।
प्रवासियों के लिए जरूरी निर्देश
सऊदी सरकार ने अपने नागरिकों के साथ-साथ प्रवासियों को भी अपने दस्तावेजों की सुरक्षा के प्रति सावधान रहने को कहा है। इसके अलावा, मंत्रालय ने एंट्री वीजा की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी देश में रहने वालों के लिए भी कड़े नियम जारी किए हैं। वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना, जेल और डिपोर्टेशन यानी देश से बाहर निकालने की कार्रवाई हो सकती है। सभी को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखें और किसी भी तरह के अवैध लेनदेन से दूर रहें।
