सऊदी अरब के Directorate General of Passports (الجوازات) ने पासपोर्ट से जुड़े अपने नियमों को फिर से साफ कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 21 साल से कम उम्र के सऊदी नागरिकों के लिए पासपोर्ट की वैधता केवल 5 साल की ही होगी। यह कोई नया बदलाव नहीं है, बल्कि पहले से चले आ रहे नियमों को एक बार फिर से दोहराया गया है।
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पासपोर्ट फीस और नियम
पासपोर्ट बनाने या रिन्यू करने की प्रक्रिया के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। 21 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए 10 साल की वैधता वाला पासपोर्ट जारी किया जाता है। इसके लिए नागरिक अपने Absher अकाउंट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आवेदन Absher Individuals में Family Services के माध्यम से किए जाते हैं, जिसमें कानूनी अभिभावक की सहमति अनिवार्य होती है।
पासपोर्ट बनवाने का शुल्क इस प्रकार है:
- 5 साल की वैधता के लिए 300 सऊदी रियाल।
- 10 साल की वैधता के लिए 600 सऊदी रियाल।
आवेदन करने के लिए 12 साल से ऊपर के नागरिकों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। साथ ही Absher और National Address सर्विस पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और सभी बकाया ट्रैफिक जुर्माना भरा होना अनिवार्य है।
यात्रा के लिए अभिभावक की मंजूरी
सऊदी में 21 साल से कम उम्र के नागरिकों को विदेश यात्रा के लिए आमतौर पर अभिभावक की मंजूरी लेनी पड़ती है। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में छूट दी गई है, जिनमें विवाहित व्यक्ति, शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त छात्र और विदेश में आधिकारिक मिशन पर तैनात कर्मचारी शामिल हैं।
