सऊदी अरब से यात्रा करने वालों और वहां रहने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। पासपोर्ट की वैलिडिटी यानी समय सीमा को लेकर General Directorate of Passports (Jawazat) ने कड़े नियम जारी किए हैं। अगर आपके पासपोर्ट की समय सीमा कम है, तो आपको हवाई अड्डे पर परेशानी हो सकती है या आपकी यात्रा रुक सकती है।

सऊदी नागरिकों के लिए यात्रा नियम

सऊदी सरकार ने साफ किया है कि देश के नागरिक जब विदेश यात्रा पर जाएं, तो उनके पासपोर्ट की वैधता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कहां जा रहे हैं।

  • अरब देशों की यात्रा: पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होनी चाहिए।
  • अन्य अंतरराष्ट्रीय देशों की यात्रा: पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होना जरूरी है।

पासपोर्ट एक्टिवेशन और डिजिटल आईडी की चेतावनी

8 जनवरी 2026 के अपडेट के मुताबिक, पासपोर्ट रिन्यू कराने के बाद उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक्टिवेट कराना अनिवार्य है। इसके लिए नागरिक किसी भी पासपोर्ट विभाग, ब्रांच या अंतरराष्ट्रीय पोर्ट पर स्थित ऑफिस में जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होगी।

साथ ही यह भी साफ किया गया है कि Absher और Tawakkalna प्लेटफॉर्म से जारी डिजिटल नेशनल आईडी कार्ड या फैमिली रजिस्टर कार्ड का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए नहीं किया जा सकता।

सऊदी अरब आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नियम

बाहर से सऊदी अरब आने वाले सभी यात्रियों के लिए पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। सऊदी इमिग्रेशन अधिकारी और एयरलाइंस इस नियम को बहुत सख्ती से लागू कर रहे हैं।

प्रवासियों (Expats) के लिए वीज़ा और पासपोर्ट नियम

सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों के लिए एग्जिट और एंट्री वीज़ा से जुड़े नियम नीचे दिए गए हैं:

  • एग्जिट री-एंट्री वीज़ा: इस वीज़ा को प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट में कम से कम 90 दिनों की वैलिडिटी होनी चाहिए। हालांकि, इस परमिट की रिक्वेस्ट करने के लिए पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने होना जरूरी है।
  • फाइनल एग्जिट वीज़ा: फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए पासपोर्ट में कम से कम 60 दिन की वैलिडिटी होनी चाहिए। साथ ही, रेजिडेंट आईडी (इकामा) की वैलिडिटी कम से कम 30 दिन होनी चाहिए। अगर इकामा की वैलिडिटी 30 दिन से कम है, तो उसे रिन्यू कराना होगा।