सऊदी अरब ने युवाओं के पासपोर्ट को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब 21 साल से कम उम्र के नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता सिर्फ 5 साल तक ही होगी। यह नियम इस आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए तय किया गया है।

पासपोर्ट वैधता के नियम

सऊदी अरब के नियमों के मुताबिक, बच्चों और कम उम्र के लोगों के पासपोर्ट आमतौर पर 5 साल के लिए ही मान्य होते हैं। साल 2016 से यह व्यवस्था शुरू हुई थी कि 20 साल या उससे ज़्यादा उम्र के नागरिकों को 10 साल की वैधता वाला पासपोर्ट दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 20 या 21 साल से कम उम्र वालों के लिए समय सीमा कम रखी गई है।

गार्जियन की अनुमति और अन्य शर्तें

21 साल से कम उम्र के लोगों को पासपोर्ट बनवाने या विदेश यात्रा करने के लिए अपने गार्जियन (अभिभावक) की अनुमति लेना ज़रूरी है। हालांकि, कुछ मामलों में छूट दी गई है। शादीशुदा महिलाएं, सरकारी स्कॉलरशिप पर विदेश पढ़ने वाले छात्र और आधिकारिक काम से यात्रा करने वाले कर्मचारियों को गार्जियन की अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी, बशर्ते उनके पास नियोक्ता की सहमति हो।

यात्रा के लिए ज़रूरी बातें

General Directorate of Passports ने साफ किया है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट की वैधता सही होनी चाहिए। अरब देशों की यात्रा के लिए पासपोर्ट की कम से कम 3 महीने और अन्य देशों के लिए कम से कम 6 महीने की वैधता होना ज़रूरी है। साथ ही, नागरिकों को सलाह दी गई है कि पासपोर्ट रिन्यू कराने के बाद उसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक्टिवेट ज़रूर करें।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.