सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय (Ministry of Interior) ने मक्का में बिना वैध परमिट के 43 हज यात्रियों को ले जाने के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पकड़े गए लोगों में 9 सऊदी नागरिक और 3 विदेशी प्रवासी शामिल हैं। हज सुरक्षा बलों ने इन सभी उल्लंघनकर्ताओं को मक्का के प्रवेश द्वारों पर धर दबोचा। सरकार ने इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का आदेश दिया है ताकि हज यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके।
नियम तोड़ने वाले ट्रांसपोर्टरों पर क्या कार्रवाई होगी?
आंतरिक मंत्रालय की मौसमी प्रशासनिक समितियों ने पकड़े गए लोगों के खिलाफ कड़े फैसले जारी किए हैं। बिना परमिट के हज यात्रियों को मक्का ले जाने वाले ट्रांसपोर्टरों और इसमें शामिल अन्य लोगों पर निम्नलिखित सख्त कार्रवाई की जाएगी:
- नियम तोड़ने वाले ट्रांसपोर्टरों पर 1,00,000 रियाल (SR 100,000) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- उल्लंघनकर्ताओं को जेल की सजा भुगतनी होगी।
- सजा पाने वाले लोगों के नाम स्थानीय मीडिया में उन्हीं के खर्चे पर सार्वजनिक किए जाएंगे।
- परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों को जब्त करने के लिए न्यायिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रवासियों के लिए क्या नियम हैं और यात्रियों पर कितना लगेगा जुर्माना?
सऊदी अरब में रहने वाले विदेशी प्रवासियों (expats) के लिए यह नियम बेहद कड़ा है। यदि कोई प्रवासी इस उल्लंघन में शामिल पाया जाता है, तो उसे सजा पूरी करने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट (निर्वासित) कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उस प्रवासी पर दोबारा सऊदी अरब में प्रवेश करने के लिए 10 साल का कड़ा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
इसके अलावा, जो लोग बिना परमिट के हज करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है। ऐसे अनाधिकृत यात्रियों पर 20,000 रियाल (SR 20,000) तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
मंत्रालय की अपील और हेल्पलाइन नंबर
सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय और लोक सुरक्षा विभाग ने सभी नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वे हज नियमों का पूरी तरह से पालन करें। यह नियम 18 अप्रैल से शुरू होकर जून के मध्य तक प्रभावी रूप से लागू रहेंगे। इससे पहले 27 मई 2026 को भी 10 लोगों को 34 बिना परमिट वाले यात्रियों को ले जाते हुए पकड़ा गया था। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि किसी भी नियम उल्लंघन की शिकायत मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 पर और देश के अन्य हिस्सों में 999 पर संपर्क करके तुरंत दर्ज कराएं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सऊदी अरब में बिना परमिट हज यात्रियों को ले जाने पर कितना जुर्माना है?
बिना परमिट हज यात्रियों को ले जाने वाले ट्रांसपोर्टरों पर 1,00,000 रियाल तक का जुर्माना, जेल की सजा और प्रवासियों के लिए डिपोर्टेशन के साथ 10 साल का बैन लगाया जा सकता है।
बिना परमिट हज करने की कोशिश करने वाले यात्रियों पर क्या कार्रवाई होगी?
बिना वैध परमिट के हज करने की कोशिश करने वाले व्यक्तिगत यात्रियों पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
हज नियमों के उल्लंघन की शिकायत कहाँ दर्ज कराएं?
नियमों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने के लिए मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 पर और सऊदी अरब के अन्य हिस्सों में 999 पर कॉल कर सकते हैं।