सऊदी अरब के बंदरगाहों से सामान मंगाने वाले व्यापारियों और आयातकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अब सामान को पोर्ट से बाहर निकालने के लिए स्टोरेज फीस के भुगतान का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। General Ports Authority (Mawani) ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं, जिससे व्यापार और सामान की डिलीवरी की रफ्तार बढ़ेगी।
सऊदी पोर्ट्स का नया नियम क्या है और यह कब से लागू होगा?
General Ports Authority (Mawani) ने आदेश दिया है कि अब सामान को स्टोरेज फीस चुकाने से पहले ही पोर्ट से निकाला जा सकेगा। यह नया नियम 29 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:
- अथॉरिटी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डेटा का अप्रूव होना ज़रूरी है।
- पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (Ports Community System) से एग्जिट परमिट जारी होना चाहिए।
फीस चुकाने के लिए कितना समय मिलेगा और नियम क्या हैं?
यह समझना ज़रूरी है कि सामान को पहले रिलीज करना फीस की माफी नहीं है। सभी वित्तीय जिम्मेदारियां अभी भी बनी रहेंगी। भुगतान से जुड़े मुख्य नियम नीचे दिए गए हैं:
- स्टोरेज फीस का पूरा भुगतान इनवॉइस जारी होने के 15 दिनों के भीतर करना होगा।
- इन फीस को सरकारी राजस्व माना गया है, इसलिए इसकी वसूली सरकारी नियमों के हिसाब से होगी।
- अगर कोई समय पर भुगतान नहीं करता है, तो Mawani कानूनी कार्रवाई करेगा और मामले को रिकवरी अथॉरिटी के पास भेजेगा।
इस बदलाव से कौन-कौन प्रभावित होगा?
इस नए निर्देश का सीधा असर उन सभी लोगों पर पड़ेगा जो सऊदी अरब के पोर्ट्स के जरिए व्यापार करते हैं। इसमें भारतीय मूल के व्यापारी और एक्सपाट्स भी शामिल हैं जो इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का काम देखते हैं।
| शामिल पक्ष | भूमिका |
|---|---|
| General Ports Authority (Mawani) | नियम जारी करने वाली मुख्य संस्था |
| शिपिंग एजेंट और टर्मिनल ऑपरेटर्स | पोर्ट संचालन और डिलीवरी में मदद |
| सामान मालिक (इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स) | नियम का लाभ उठाने वाले मुख्य लाभार्थी |
| कस्टम्स ब्रोकर्स | कागजी कार्रवाई और क्लियरेंस संभालने वाले |
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या स्टोरेज फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है?
नहीं, यह कोई माफी नहीं है। सामान पहले निकाला जा सकता है, लेकिन स्टोरेज फीस का पूरा भुगतान इनवॉइस जारी होने के 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
सामान निकालने के लिए किन शर्तों का पालन करना होगा?
सामान निकालने के लिए अथॉरिटी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डेटा का अप्रूव होना चाहिए और पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम से एग्जिट परमिट मिलना ज़रूरी है।