सऊदी अरब के निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। ये नए नियम सऊदी नागरिकों के साथ-साथ वहां काम करने वाले प्रवासियों, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय शामिल हैं, उन सभी पर लागू होंगे। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (HRSD) ने इन प्रावधानों को स्पष्ट किया है ताकि कर्मचारियों को उनके हक की सही जानकारी मिल सके।

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मैटरनिटी लीव में बढ़ोतरी

महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) को अब 10 हफ्ते से बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दिया गया है। इस पूरी अवधि के दौरान कर्मचारी को पूरा वेतन मिलेगा। नियम के अनुसार, इन 12 हफ्तों में से कम से कम छह हफ्ते बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लेने होंगे। बाकी के छह हफ्ते महिला कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार ले सकती है, जिसमें डिलीवरी की संभावित तारीख से चार हफ्ते पहले तक की छुट्टी शामिल हो सकती है। यह बदलाव फरवरी 2025 से लागू हो चुका है।

शोक अवकाश (Bereavement Leave) के नियम

परिवार में किसी की मृत्यु होने पर मिलने वाली छुट्टियों में भी बदलाव किए गए हैं। अब भाई या बहन की मृत्यु होने पर कर्मचारी को 3 दिन की पेड लीव मिलेगी। इसके अलावा, जीवनसाथी, माता-पिता या बच्चों की मृत्यु पर 5 दिन की पेड लीव का प्रावधान पहले से मौजूद है।

  • मुस्लिम महिला कर्मचारी: पति की मृत्यु पर 4 महीने और 10 दिन (इद्दत की अवधि) की पूरी पेड लीव मिलेगी। अगर महिला गर्भवती है, तो यह छुट्टी बच्चे के जन्म तक बढ़ाई जा सकती है।
  • गैर-मुस्लिम महिला कर्मचारी: जीवनसाथी की मृत्यु पर 15 दिन की पेड लीव मिलेगी।

हज अवकाश (Hajj Leave) की शर्तें

मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में स्पष्ट किया कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को हज के लिए 10 से 15 दिन की पेड लीव दी जाएगी। इस अवधि में ईद-उल-अजहा की छुट्टियां भी शामिल होंगी। हालांकि, इस छुट्टी को पाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:

  • यह छुट्टी कर्मचारी को उसके पूरे करियर में केवल एक बार मिलेगी।
  • कर्मचारी ने पहले हज न किया हो।
  • कर्मचारी ने एक ही नियोक्ता (Employer) के साथ लगातार कम से कम दो साल की सेवा पूरी की हो।
  • कंपनी अपनी परिचालन ज़रूरतों के हिसाब से तय करेगी कि साल में कितने कर्मचारियों को यह छुट्टी दी जाए।

हज अवकाश से जुड़े ये नियम सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 114 के तहत आते हैं।