Saudi Arabia के Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए हज की छुट्टी के नियमों को साफ कर दिया है। यह खबर उन लाखों प्रवासियों और भारतीय कामगारों के लिए बहुत जरूरी है जो सऊदी में नौकरी कर रहे हैं। सरकार ने बताया है कि कौन से कर्मचारी इस छुट्टी के हकदार होंगे और उन्हें कितने दिन का अवकाश मिलेगा।

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हज छुट्टी के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें और नियम?

मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, हज की छुट्टी पाने के लिए कुछ खास शर्तों को पूरा करना होगा। इन नियमों को आसान भाषा में नीचे दिया गया है:

  • छुट्टी की अवधि: कर्मचारियों को 10 से 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। यह पूरी तरह से Paid Leave होगी और इसमें ईद-उल-अजहा की छुट्टियां भी शामिल रहेंगी।
  • कितनी बार मिलेगी: यह छुट्टी पूरे सर्विस पीरियड के दौरान सिर्फ एक बार ही ली जा सकती है।
  • सर्विस की शर्त: इस छुट्टी का फायदा उठाने के लिए कर्मचारी का अपने मौजूदा मालिक (Employer) के पास लगातार दो साल तक काम करना जरूरी है।

कंपनी के अधिकार और लेबर लॉ के नियम क्या कहते हैं?

हज की छुट्टी को लेकर Saudi Labor Law के Article 114 में नियम दिए गए हैं। इसके तहत कुछ बातें ध्यान रखनी जरूरी हैं:

  • कंपनी का फैसला: कंपनी अपने काम की जरूरतों को देखते हुए यह तय करेगी कि हर साल कितने कर्मचारियों को हज की छुट्टी दी जाए।
  • सालाना छुट्टी से अलग: यह छुट्टी एक अलग हक है। इसे कर्मचारी की सालाना छुट्टी (Annual Leave) के बैलेंस से नहीं काटा जाएगा।
  • नोटिस की अवधि: छुट्टी मंजूर होने के बाद कंपनी को कम से कम 30 दिन पहले कर्मचारी को इसकी जानकारी देनी होगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या हज की छुट्टी सालाना छुट्टी से काटी जाएगी?

नहीं, यह छुट्टी एक अलग हक है और इसे कर्मचारी की सालाना छुट्टी (Annual Leave) के बैलेंस से नहीं घटाया जाएगा।

इस छुट्टी के लिए कंपनी में कितना समय काम करना जरूरी है?

इस छुट्टी के लिए कर्मचारी को अपने मौजूदा मालिक के पास लगातार कम से कम दो साल की सर्विस पूरी करनी होगी।