सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (HRSD) ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए हज की छुट्टी के नियमों की घोषणा की है. यह नियम सऊदी नागरिकों और वहां काम करने वाले प्रवासियों, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय शामिल हैं, दोनों पर लागू होंगे. अब पहली बार हज पर जाने वाले कर्मचारियों को पेड लीव मिल सकेगी.
हज छुट्टी के लिए कौन है पात्र और क्या हैं नियम?
मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के मुताबिक, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो पहली बार हज के लिए जाएंगे, उन्हें 10 से 15 दिन की पेड लीव मिलेगी. इस छुट्टी की अवधि में ईद-उल-अजहा की छुट्टियां भी शामिल होंगी. यह फायदा कर्मचारी को उसकी पूरी नौकरी के दौरान सिर्फ एक बार मिलेगा. छुट्टी पाने के लिए कर्मचारी ने अपनी मौजूदा कंपनी में लगातार दो साल की सेवा पूरी की हो और उसने पहले कभी हज न किया हो.
कंपनी के अधिकार और 2025 की तारीखें
कंपनी अपने काम के बोझ और ज़रूरत को देखते हुए यह तय करेगी कि हर साल कितने कर्मचारियों को हज की छुट्टी दी जाए. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ऑफिस का काम भी न रुके और कर्मचारी को उसका हक भी मिले. साल 2025 (1446 हिजरी) के लिए हज की छुट्टी 27 जून 2025 (9 ज़ुल-हिज्जा) से शुरू होकर 1 जुलाई 2025 (13 ज़ुल-हिज्जा) तक रहेगी.
मंत्रालय के सहायक मंत्री इस्माइल बिन सईद अल-घमदी ने बताया कि मक्का, मदीना और अन्य पवित्र स्थलों पर लेबर कानूनों का पालन कराने के लिए जांच बढ़ाई जाएगी. साथ ही, मंत्रालय ने Ajeer प्लेटफॉर्म की सुविधा भी दी है, जिसके ज़रिए कंपनियां हज के दौरान मौसमी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों को रख सकेंगी.
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को हर साल हज की छुट्टी मिलेगी?
नहीं, यह पेड लीव पूरी सर्विस के दौरान सिर्फ एक बार मिलती है, वह भी तब जब कर्मचारी पहली बार हज की यात्रा करता है.
हज लीव पाने के लिए कितनी सर्विस ज़रूरी है?
कर्मचारी को अपनी मौजूदा कंपनी में कम से कम दो साल तक लगातार काम करना ज़रूरी है, तभी वह इस छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है.