सऊदी अरब में प्रॉपर्टी रखने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी (REGA) ने एक अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि कई प्रमुख इलाकों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 12 मार्च 2026 तय की गई है। जो लोग इस समय सीमा के भीतर अपनी जमीन या मकान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम रियाद, मक्का, कासिम और हाइल के कई इलाकों में लागू है। सरकार का मकसद प्रॉपर्टी का सही डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है।

रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर क्या होगा नुकसान?

अथॉरिटी ने साफ किया है कि गुरुवार 12 मार्च (23 रमजान 1447H) तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होती है, तो उसे देरी से किया गया काम माना जाएगा।

  • वित्तीय जुर्माना: तय समय पर काम पूरा नहीं करने पर रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन कानून के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
  • लेनदेन पर रोक: बिना रजिस्ट्रेशन के प्रॉपर्टी को बेचा या खरीदा नहीं जा सकेगा। किसी भी कानूनी काम के लिए डिजिटल रजिस्ट्री होना जरूरी है।
  • शुरुआती समय में रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री रखा गया है ताकि लोग बिना किसी खर्च के अपना काम पूरा कर सकें।

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मालिक को एक नया Title Registration Deed और Property Number मिलेगा। इस डीड में जमीन की पूरी भौगोलिक जानकारी और अधिकार दर्ज होंगे।

किन इलाकों में जरूरी है रजिस्ट्रेशन और कैसे करें?

यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कुल 2,54,155 प्रॉपर्टी प्लॉट्स के लिए शुरू की गई है। सरकार ने इसके लिए रियल एस्टेट रजिस्ट्री (RER) का आधिकारिक पोर्टल rer.sa शुरू किया है जहां ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

नीचे दिए गए चार प्रमुख क्षेत्रों के लिए यह नियम लागू है:

क्षेत्र का नाम विस्तार और इलाके
रियाद (Riyadh) धर्मा, अल-रेन और अल-खर्ज सहित 146 मोहल्ले
मक्का (Makkah) अल-खालिदिया, अल-रुसैफा और बथा कुरैश जैसे प्रमुख इलाके
कासिम (Qassim) बुरैदा और अन्य आसपास के इलाके
हाइल (Hail) अल-शुरुक, अल-मुरुज और अल-जुबारा सहित 90 से ज्यादा मोहल्ले

जो भी नागरिक या प्रवासी इन इलाकों में प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उन्हें तुरंत अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। समय काफी कम बचा है, इसलिए अथॉरिटी ने आखिरी दिन की भीड़ से बचने और जल्द से जल्द पोर्टल पर जाने की सलाह दी है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.