सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने Qiwa प्लेटफॉर्म के ज़रिए नौकरी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब सऊदी नागरिकों के लिए साल भर में नौकरी बदलने की एक सीमा तय कर दी गई है। इसके साथ ही प्रवासियों (Expats) के वर्क परमिट और कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

सऊदी नागरिकों के लिए नौकरी बदलने के नए नियम क्या हैं?

Qiwa प्लेटफॉर्म ने साफ़ किया है कि कोई भी सऊदी कर्मचारी एक साल (365 दिन) के अंदर 7 से ज़्यादा नौकरियां नहीं कर सकता। यह गिनती पहले कॉन्ट्रैक्ट की तारीख से शुरू होगी। अगर किसी कर्मचारी ने एक साल में 7 कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर लिए हैं, तो वह 8वां कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं ले पाएगा जब तक पहले कॉन्ट्रैक्ट की तारीख से पूरा एक साल बीत न जाए।

  • एक साथ नौकरियां: लेबर नियमों के अनुसार, एक सऊदी नागरिक एक समय में अधिकतम 2 वैध कॉन्ट्रैक्ट रख सकता है।
  • तीसरी नौकरी की शर्त: अगर कोई कर्मचारी दो कॉन्ट्रैक्ट के बाद तीसरी नौकरी करना चाहता है, तो उसे पहले अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से किसी एक को खत्म करना होगा।

प्रवासियों (Expats) के वर्क परमिट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या नियम हैं?

गैर-सऊदी कर्मचारियों के लिए नियम कड़े किए गए हैं। यदि किसी प्रवासी का वर्क परमिट खत्म हो गया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही, 30 जून 2026 के बाद अगर कोई कर्मचारी तीन महीने से ज़्यादा समय तक बिना वर्क परमिट के रहता है, तो उसकी रेजिडेंसी स्थिति चाहे जो भी हो, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।

अब सभी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को Qiwa प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से दर्ज करना अनिवार्य है। जो कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रजिस्टर्ड नहीं होंगे, उन्हें कानूनन अमान्य माना जाएगा।

Nitaqat प्रोग्राम और कंपनियों के लिए क्या शर्तें तय हुई हैं?

किसी भी कंपनी को Nitaqat प्रोग्राम के तहत सऊदी कर्मचारी की गिनती तभी मिलेगी जब वह कर्मचारी 18 साल का हो, उसकी बेसिक सैलरी कम से कम 4,000 रियाल (हाउसिंग अलाउंस के साथ) हो, वह फुल टाइम काम करता हो और छात्र न हो।

मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन की दरों को भी अपडेट किया है, जिसकी जानकारी नीचे दी गई तालिका में है:

तारीख अनिवार्य कंप्लायंस रेट (Compliance Rate)
30 अप्रैल 2026 तक 85%
30 जून 2026 तक 90%

ये सभी बदलाव विज़न 2030 के हिस्से के रूप में किए गए हैं ताकि लेबर लॉ में पारदर्शिता आए और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या सऊदी नागरिक एक साल में 8 नौकरियां कर सकते हैं?

नहीं, नए नियमों के अनुसार एक साल (365 दिन) में अधिकतम 7 नौकरियां ही की जा सकती हैं। 8वां कॉन्ट्रैक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट की तारीख से एक साल पूरा होने के बाद ही संभव होगा।

प्रवासियों के वर्क परमिट के लिए 30 जून 2026 की समयसीमा का क्या मतलब है?

30 जून 2026 के बाद यदि कोई गैर-सऊदी कर्मचारी तीन महीने से अधिक समय तक बिना वर्क परमिट के रहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।