सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों भारतीय और अन्य विदेशी प्रवासियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म Qiwa ने वर्क परमिट, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल और फीस को लेकर कई नए नियमों की घोषणा की है। इन नए बदलावों का सीधा असर वहां रह रहे प्रवासियों की नौकरी और खर्चों पर पड़ने वाला है। सरकार का मुख्य उद्देश्य श्रम प्रणाली में पारदर्शिता लाना और नियमों को मजबूत करना है।

सऊदी वर्क परमिट रिन्यूअल और लगने वाली फीस का पूरा गणित

सऊदी अरब में कदम रखने के बाद नियोक्ता को 90 दिनों के भीतर प्रवासी कर्मचारी के लिए वर्क परमिट जारी करना जरूरी है। नए नियमों के अनुसार, वर्क परमिट को उसकी एक्सपायरी डेट से 180 दिन यानी 6 महीने पहले ही रिन्यू कराया जा सकता है। समय पर रिन्यू न कराने पर जुर्माना लग सकता है।

सऊदी सरकार ने वर्क परमिट के लिए लगने वाली फीस का ढांचा भी साफ कर दिया है जिसे समझने के लिए नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं।

सेवा / अवधि फीस की राशि (SAR में)
शुरुआती 3 महीने (प्रवेश के बाद) कोई फीस नहीं (फ्री)
90 दिनों के बाद बुनियादी फीस 25 SAR (हर 3 महीने के लिए)
अतिरिक्त मंथली फीस (यदि गैर-सऊदी कर्मचारी, सऊदी स्टाफ से कम या बराबर हैं) 700 SAR प्रति महीना
अतिरिक्त मंथली फीस (यदि गैर-सऊदी कर्मचारी, सऊदी स्टाफ से अधिक हैं) 800 SAR प्रति महीना
Qiwa सरकारी सर्विस फीस 100 SAR

कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर नौकरी बदलने का नया नियम और 60 दिनों का ग्रेस पीरियड

प्रवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सऊदी सरकार ने नए नियमों में ढील दी है। अगर किसी प्रवासी कर्मचारी का वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, तो वह अपने पुराने कफ़ील या नियोक्ता की अनुमति के बिना सीधे किसी नए नियोक्ता के पास अपनी नौकरी ट्रांसफर करा सकता है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण नियम लागू किए गए हैं।

  • 60 दिनों की मोहलत: जिन विदेशी कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट बिना रिन्यूअल के खत्म हो गया है, उन्हें Qiwa पर 60 दिनों के लिए “Disconnected from Work” स्टेटस में रखा जाएगा। इस दौरान वे नया कफ़ील ढूंढ सकते हैं या अपने देश वापस लौट सकते हैं। 60 दिन बीतने के बाद वे “Absent from Work” माने जाएंगे।
  • कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का नोटिस: यदि कॉन्ट्रैक्ट अनिश्चितकालीन (indefinite) अवधि का है, तो नौकरी छोड़ने के लिए कर्मचारी को 30 दिन पहले और नियोक्ता द्वारा नौकरी से निकालने के लिए 60 दिन पहले लिखित नोटिस देना होगा।
  • नौकरी पर प्रतिबंध: सऊदी सरकार ने प्रवासियों के लिए कुछ पदों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उदाहरण के लिए, “प्रशासनिक सहायक” (Administrative Assistant) के पद को पूरी तरह से सऊदी नागरिकों के लिए आरक्षित कर दिया गया है।
  • सऊदी नागरिकों के लिए सीमा: सऊदी नागरिक अब एक साल में अधिकतम 7 नौकरियां ही बदल सकते हैं और एक समय में केवल दो सक्रिय कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या वर्क परमिट एक्सपायर होने पर बिना कफ़ील की मर्जी के नौकरी बदल सकते हैं?

हां, नए नियमों के अनुसार यदि आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, तो आप अपने वर्तमान नियोक्ता की सहमति के बिना तुरंत किसी अन्य नियोक्ता के पास अपनी स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर करा सकते हैं।

वर्क परमिट रिन्यूअल न होने पर Qiwa रजिस्ट्रेशन कब रद्द होता है?

यदि कोई प्रवासी बिना वैध वर्क परमिट के 3 महीने से अधिक समय तक सऊदी अरब में रहता है, तो उसका Qiwa रजिस्ट्रेशन अपने आप रद्द कर दिया जाएगा।

कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद देश छोड़ने या नौकरी बदलने के लिए कितना समय मिलता है?

कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कर्मचारियों को 60 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस दौरान वे नया ट्रांसफर ले सकते हैं या बिना किसी पेनाल्टी के सऊदी अरब से अपने देश वापस जा सकते हैं।