सऊदी अरब के Real Estate General Authority (REGA) ने प्रॉपर्टी के विज्ञापन और मार्केटिंग के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। यह फैसला 1 मई 2026 से प्रभावी हो गया है। अब प्रॉपर्टी बेचने या किराए पर देने के विज्ञापनों में पारदर्शिता लाने और लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं।
प्रॉपर्टी विज्ञापन के लिए अब कौन से नियम मानने होंगे?
- हर विज्ञापन के लिए अब एक अलग लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा।
- यह लाइसेंस सिर्फ एक मान्यता प्राप्त रियल एस्टेट ब्रोकर या फर्म ही आवेदन कर सकती है।
- विज्ञापन में 8 ज़रूरी जानकारियाँ देनी होंगी, जिनमें प्रॉपर्टी का विवरण, उसकी हालत, लोकेशन, विज्ञापन देने वाले का नाम, लाइसेंस नंबर और उसकी समाप्ति तिथि शामिल है।
- इन जानकारियों को लिखने के बजाय QR कोड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
- जो लोग पहले से ही पूरे प्रोजेक्ट की मार्केटिंग के लिए लाइसेंस रखते हैं, उन्हें हर विज्ञापन के लिए अलग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें अपना लाइसेंस नंबर ज़रूर दिखाना होगा।
विज्ञापन में क्या करना मना है और क्या होगा जुर्माना?
- विज्ञापन में कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी देना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
- बिना कानूनी अनुमति के किसी सरकारी संस्था या Real Estate General Authority की पहचान का उपयोग नहीं किया जा सकता।
- जैसे ही प्रॉपर्टी का उद्देश्य पूरा हो जाए या लाइसेंस की समय सीमा खत्म हो जाए, विज्ञापन को तुरंत हटाना होगा।
- नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रियल एस्टेट ब्रोकरेज कानून के तहत तय जुर्माना लगाया जाएगा।
ऑनलाइन प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म के लिए क्या शर्तें हैं?
जो डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऐप्स प्रॉपर्टी विज्ञापन दिखाते हैं, उन्हें अब कुछ तकनीकी नियमों का पालन करना होगा। उनके सर्वर सऊदी अरब के अंदर होने चाहिए और उन्हें REGA के सिस्टम के साथ तकनीकी रूप से जुड़ना होगा। साथ ही, विज्ञापन देने वालों के अकाउंट की पहचान National Unified Access सिस्टम के ज़रिए वेरिफाई करनी होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या हर प्रॉपर्टी विज्ञापन के लिए नया लाइसेंस लेना होगा?
हाँ, नए नियमों के मुताबिक अब हर विज्ञापन के लिए एक अलग लाइसेंस लेना अनिवार्य है, और यह आवेदन केवल एक लाइसेंस्ड रियल एस्टेट ब्रोकर या फर्म ही कर सकती है।
प्रॉपर्टी विज्ञापन में कौन सी जानकारियाँ देना ज़रूरी है?
विज्ञापन में प्रॉपर्टी का विवरण, उसकी स्थिति, लोकेशन, विज्ञापनदाता का नाम, लाइसेंस नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट जैसी 8 मुख्य जानकारियाँ देना ज़रूरी है।