सऊदी अरब में अब प्रॉपर्टी का विज्ञापन देना इतना आसान नहीं होगा। रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी (REGA) ने मार्केटिंग और विज्ञापनों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों का मकसद बाजार में पारदर्शिता लाना और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना है। अब हर विज्ञापन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा वरना भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या हैं नए नियम

सऊदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं ताकि कोई भी गलत जानकारी न फैला सके। प्लेटफॉर्म्स को अब इन बातों का पालन करना होगा

  • सिस्टम रजिस्ट्रेशन: सभी प्लेटफॉर्म्स को REGA के सिस्टम के साथ तकनीकी रूप से जुड़ना होगा।
  • अकाउंट वेरिफिकेशन: विज्ञापन देने वालों के अकाउंट की जांच अब ‘नफ़ाथ’ (Nafath) नेशनल एक्सेस के जरिए की जाएगी।
  • सर्वर की लोकेशन: प्लेटफॉर्म का होस्टिंग सर्वर सऊदी अरब के अंदर ही होना चाहिए।
  • भ्रामक विज्ञापन: अगर कोई विज्ञापन गलत या भ्रामक पाया जाता है, तो प्लेटफॉर्म को उसे तुरंत हटाना होगा।
  • लाइसेंस अनिवार्य: बिना लाइसेंस वाला कोई भी विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर नहीं छापा जा सकेगा।

विज्ञापन के नियम और जुर्माने की पूरी जानकारी

अब किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने या किराए पर देने के लिए विज्ञापन जारी करने से पहले उसकी मंजूरी लेनी होगी। यह आवेदन केवल लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर या कंपनी ही कर सकती है।

हर विज्ञापन में 8 जरूरी जानकारियां देना अनिवार्य है, जैसे प्रॉपर्टी का विवरण, उसकी स्थिति, लोकेशन, विज्ञापन देने वाले का नाम, लाइसेंस नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट। इन सबकी जगह एक QR कोड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

अगर कोई व्यक्ति या कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है या मालिक की अनुमति के बिना विज्ञापन डालती है, तो उन पर 2,00,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा REGA के पास गलत जानकारी मिलने पर विज्ञापन लाइसेंस को तुरंत रद्द करने का अधिकार भी है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या हर प्रॉपर्टी विज्ञापन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है

हाँ, अब हर एक विज्ञापन के लिए अलग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह आवेदन किसी लाइसेंस प्राप्त रियल एस्टेट ब्रोकर या संस्था द्वारा किया जाना चाहिए।

गलत विज्ञापन डालने पर कितना जुर्माना लग सकता है

नियमों के उल्लंघन या बिना अनुमति विज्ञापन प्रकाशित करने पर 2 लाख सऊदी रियाल तक का वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है।