Saudi Arabia के General Real Estate Authority (REGA) ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब रियाद, मक्का और पूर्वी प्रांत के करीब 81,849 प्रॉपर्टीज के लिए इन-काइंड रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया 7 जून 2026 से शुरू होगी और 10 सितंबर 2026 तक चलेगी। इस कदम का मकसद प्रॉपर्टी के कागजातों को सही करना और धोखाधड़ी को कम करना है।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और जरूरी नियम क्या हैं?

जिन लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी के वैध कागजात हैं, वे इस रजिस्ट्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए मालिक को Real Estate Registry Platform के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा या फिर तय किए गए सर्विस सेंटर पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद हर प्रॉपर्टी को एक यूनिक प्रॉपर्टी नंबर दिया जाएगा और एक नया टाइटल डीड जारी होगा। इस नए डीड में प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी और उसकी सही लोकेशन (geospatial data) शामिल होगी जिससे भविष्य में मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद न हो।

रजिस्ट्रेशन का खर्चा और टैक्स कितना लगेगा?

सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए शुरुआती इन-काइंड रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह मुफ्त रखा है। हालांकि, अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसके लिए फीस देनी होगी। इसके अलावा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के समय 5% रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स भी लागू होगा। यह पूरा सिस्टम सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बनी रहे।

किन इलाकों और शहरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है?

  • रियाद क्षेत्र: इसमें शगरा गवर्नरमेंट के अल-नखिल, अल-रयान, अल-करीया, अल-रिहाब, अल-नहदा और अल-मलका जैसे कई इलाके शामिल हैं। इसके साथ ही धुरमा, उशाइकर, अल-हसाह और अल-मुजाहिमिया के तय इलाके भी इसमें आते हैं।
  • मक्का क्षेत्र: यहाँ अल-हुदैबिया, अल-बुस्तैन, उम्म अल-जूद, वादी जलील और जबल अल-नूर जैसे मोहल्लों में रजिस्ट्रेशन होगा।
  • पूर्वी प्रांत: इस क्षेत्र में हाफ़र अल-बतिन (अल-यर्मुक और ग्रेनाडा) और अल-खाफजी के इलाकों को कवर किया गया है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की तारीख क्या है?

यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 7 जून 2026 से शुरू होगी और 10 सितंबर 2026 तक चलेगी।

क्या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा देना होगा?

शुरुआती इन-काइंड रजिस्ट्रेशन मुफ्त है, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5% रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.