सऊदी अरब में अब घर या जमीन खरीदना पहले जैसा नहीं रहेगा। General Real Estate Authority (REGA) ने प्रॉपर्टी खरीदने और उसके मालिकाना हक को लेकर नियमों को पूरी तरह साफ कर दिया है। अब सऊदी और गैर-सऊदी दोनों खरीदारों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर टैक्स देना होगा।
REGA के प्रवक्ता Taisir Al-Mufarrij ने बताया कि पूरे किंगडम में किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 5 प्रतिशत का रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स लागू होगा। यह नियम सभी के लिए एक समान है। हालांकि, गैर-सऊदी खरीदारों के लिए कुछ शहरों में अतिरिक्त खर्चा होगा। रियाद, जेद्दा, मक्का और मदीना के तय किए गए इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने वाले प्रवासियों को 2 प्रतिशत की अतिरिक्त फीस देनी होगी।
मक्का और मदीना के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन पवित्र शहरों की धार्मिक और ऐतिहासिक अहमियत को देखते हुए यहाँ सिर्फ मुस्लिम लोग ही तय इलाकों में प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा तय की गई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी होगा।
रियाद और जेद्दा को किंगडम के मुख्य आर्थिक और शहरी केंद्रों के रूप में देखा जाता है। इन शहरों के कुछ इलाकों में गैर-सऊदी मालिकाना हक को रेगुलेट किया गया है। सरकार का मकसद इससे शहरी विकास को बेहतर करना, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और रियल एस्टेट मार्केट को लंबे समय तक टिकाऊ बनाना है।
