सऊदी अरब में हज के नाम पर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. रियाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर हज सेवाओं का झांसा देने वाले एक यमनी नागरिक को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो बिना आधिकारिक अनुमति के हज कराने का वादा कर रहे हैं.

ℹ️: Saudi Arabia New Law: सऊदी अरब का नया फरमान, 10 साल पुराने दस्तावेज़ अब नहीं होंगे मान्य, बदल गया नियम

हज के नाम पर धोखाधड़ी का मामला क्या है?

रियाद पुलिस के जांच और आपराधिक खोज विभाग ने 18 मई 2026 को एक यमनी निवासी को पकड़ा. इस शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हज सेवाओं के झूठे और भ्रामक विज्ञापन डाले थे ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके. इसी तरह की धोखाधड़ी के लिए मक्का में भी एक मिस्र के पुरुष और महिला को गिरफ्तार किया गया है. इन सभी आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन (Public Prosecution) को सौंप दिया गया है.

बिना परमिट हज करने पर क्या होगी सजा?

सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय और पब्लिक सिक्योरिटी ने साफ किया है कि केवल आधिकारिक हज परमिट वाले लोग ही हज कर सकते हैं. किसी भी तरह का विजिट वीजा हज करने की अनुमति नहीं देता है. नियम तोड़ने वालों पर 20,000 से 100,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा, प्रवासियों को देश से डिपोर्ट किया जा सकता है और उन पर 10 साल तक के लिए सऊदी अरब आने पर पाबंदी लगाई जा सकती है. हज परमिट केवल ‘नुसुक’ (Nusuk) ऐप या आधिकारिक वेबसाइट से ही लिया जा सकता है.

फर्जी विज्ञापनों की शिकायत कहाँ करें?

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या फर्जी हज कैंपेन की जानकारी तुरंत दें. मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के लोग 911 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जबकि बाकी इलाकों के लोग 999 पर कॉल करें. इसके अलावा, साइबर अपराधों और भ्रामक विज्ञापनों की रिपोर्ट करने के लिए ‘कोलोना अमन’ (Kolona Amn) ऐप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

Frequently Asked Questions (FAQs)

हज परमिट कैसे प्राप्त करें?

आधिकारिक हज परमिट केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म जैसे नुसुक (Nusuk) ऐप या उसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं.

क्या विजिट वीजा पर हज किया जा सकता है?

नहीं, किसी भी प्रकार का विजिट वीजा हज करने की अनुमति नहीं देता है. बिना आधिकारिक परमिट के हज करना कानून का उल्लंघन है और इसके लिए भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.