सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने कंपनियों को सउदीकरण (Saudization) नियमों को लेकर सख्त चेतावनी दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति ऐसी शिकायतों को आधिकारिक तौर पर दर्ज करा सकता है।

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सउदीकरण नियमों के उल्लंघन की शिकायत कैसे करें?

मंत्रालय ने उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है जो सउदीकरण के नियमों को नहीं मान रहे हैं। लोग अब MHRSD के मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए ऐप डाउनलोड करके अबशेर (Absher) के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर रिपोर्ट फॉर्म भरना होगा। इसमें ‘फर्जी सउदीकरण’ (phantom Saudization) जैसी शिकायतों पर भी गौर किया जाएगा।

नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर कितना लगेगा जुर्माना?

सउदीकरण के लक्ष्यों को पूरा न करने वाली कंपनियों पर उनके आकार के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की पूरी जानकारी नीचे दी गई टेबल में है:

कंपनी की श्रेणी (कर्मचारियों की संख्या) जुर्माना राशि (प्रति गैर-सऊदी कर्मचारी)
कैटेगरी C (20 या उससे कम कर्मचारी) 2,000 सऊदी रियाल
कैटेगरी B (21 से 49 कर्मचारी) 4,000 सऊदी रियाल
कैटेगरी A (50 या उससे अधिक कर्मचारी) 6,000 सऊदी रियाल

इसके अलावा, उन नौकरियों में गैर-सعودियों को रखने पर भी 2,000 से 8,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है जो सिर्फ सऊदी नागरिकों के लिए आरक्षित हैं।

मार्केटिंग और सेल्स नौकरियों के लिए क्या हैं नए नियम?

20 अप्रैल 2026 से मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र में सउदीकरण की सीमा बढ़ाकर 60% कर दी गई है। यह नियम उन कंपनियों पर लागू होगा जिनमें इन पदों पर तीन या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। साथ ही, सउदी कर्मचारी को इस गिनती में तभी शामिल किया जाएगा जब उसका मासिक वेतन कम से कम 5,500 सऊदी रियाल होगा। मंत्रालय ने इन नियमों को समझने के लिए अपनी वेबसाइट पर गाइड भी जारी की है।