Saudi Arabia New Law: हज के दौरान बिना लाइसेंस फूड बिजनेस करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 10 साल जेल और 1 करोड़ रियाल जुर्माना
सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (SFDA) ने हज सीजन को लेकर बेहद सख्त नियम लागू किए हैं। अब बिना लाइसेंस के खाने-पीने का सामान बनाने या स्टोर करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि तीर्थयात्रियों की सेहत और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
बिना लाइसेंस फूड बिजनेस करने पर क्या होगी सजा?
SFDA ने चेतावनी दी है कि जो लोग बिना जरूरी लाइसेंस के फूड एक्टिविटी करेंगे, उन्हें भारी जुर्माना भरना होगा। नियम तोड़ने वालों को अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है। साथ ही उन पर 10 मिलियन (1 करोड़) सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम सभी फूड फैक्ट्रियों और गोदामों पर सख्ती से लागू होगा।
हज सीजन में किन बातों का रखना होगा ध्यान?
अथॉरिटी ने बताया कि हज के दौरान आने वाले जायरीन के लिए खाने और दवाइयों की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। सभी व्यापारियों और कंपनियों को ‘फूड लॉ’ और उसके नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। SFDA ने ‘जीरो टॉलरेंस’ पॉलिसी अपनाने की बात कही है, जिसका मतलब है कि नियमों के उल्लंघन पर कोई रियायत नहीं मिलेगी।
यह नया निर्देश कब से प्रभावी हुआ?
इस संबंध में आधिकारिक बयान बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को जारी किया गया। यह कदम फूड लॉ के तहत उठाया गया है, जिसे चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और फूड कंपनियों के सहयोग से तैयार किया गया था। SFDA अब पूरे सीजन में खाने-पीने की चीजों की निगरानी और सुपरविजन करेगा ताकि कोई गड़बड़ी न हो और प्रवासियों व व्यापारियों को नियमों का पता रहे।