सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय (Ministry of Interior) ने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की एकता और शांति को बिगाड़ने वाली पोस्ट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। यह खबर वहां रह रहे सभी प्रवासियों और नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वे किसी भी तरह की मुसीबत से बच सकें।

👉: Kuwait ने ईरान को दी चेतावनी, इंटरनेट केबल्स पर हमले की आशंका, बंद हो सकता है इंटरनेट का कनेक्शन

सोशल मीडिया के लिए क्या हैं नए नियम और कानून?

सऊदी सरकार ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। इसमें मुख्य रूप से ये बातें शामिल हैं:

  • एंटी-साइबर क्राइम लॉ (2007): इस कानून के तहत सार्वजनिक व्यवस्था या धार्मिक मूल्यों के खिलाफ सामग्री पोस्ट करने पर 5 साल तक की जेल और 30 लाख रियाल तक का जुर्माना लग सकता है।
  • GAMR के नियम (सितंबर 2025): मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर किसी का मजाक उड़ाना, निजी पारिवारिक मामले उजागर करना, बच्चों या घरेलू कामगारों को लाइफस्टाइल पोस्ट में दिखाना और अपनी दौलत या कबीले का दिखावा करना मना है।
  • निगरानी: सरकार आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है ताकि भड़काऊ सामग्री और समाज में फूट डालने वाले पोस्ट को तुरंत पकड़ा जा सके।

प्रवासियों पर क्या असर होगा और कौन हुए गिरफ्तार?

यह नियम सिर्फ सऊदी नागरिकों के लिए नहीं बल्कि वहां रहने वाले सभी प्रवासियों, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं, उन पर भी लागू होते हैं। हाल ही में मक्का में सुरक्षा बलों ने तीन इंडोनेशियाई निवासियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापनों के जरिए बिना अनुमति के हज सेवाओं की पेशकश की थी। इनके पास से जाली आईडी कार्ड और कंप्यूटर उपकरण बरामद हुए हैं और अब इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है।

पब्लिक सिक्योरिटी ने सभी प्रवासियों और नागरिकों को सलाह दी है कि वे हज के आधिकारिक नियमों का पालन करें। साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत प्रशासन को दें। मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी (GAMR) ने चेतावनी दी है कि पब्लिक ऑर्डर को खतरे में डालने वाली किसी भी सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने पर क्या सजा मिल सकती है?

एंटी-साइबर क्राइम लॉ के तहत सार्वजनिक व्यवस्था या धार्मिक मूल्यों के खिलाफ पोस्ट करने पर 5 साल तक की जेल और 30 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है।

GAMR के नियमों के अनुसार सोशल मीडिया पर क्या करना मना है?

सोशल मीडिया पर किसी का मजाक उड़ाना, निजी पारिवारिक बातें बताना, दौलत का दिखावा करना और कबीले या क्षेत्रीय पहचान पर गर्व करना प्रतिबंधित है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com