सऊदी अरब में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए श्रम कानून में काम के घंटों से जुड़े कड़े नियम तय किए गए हैं। Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने हाल ही में इन नियमों को फिर से स्पष्ट किया है ताकि कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह कानून कंपनी के मालिकों और कर्मचारियों दोनों के लिए एक तय अनुशासन का पालन करना अनिवार्य बनाता है।

काम के घंटे और ओवरटाइम के नियम

सऊदी श्रम कानून के Article 98 के तहत, ज्यादातर कर्मचारियों के लिए काम के घंटे प्रतिदिन 8 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे तय किए गए हैं। अगर कोई कर्मचारी इससे ज्यादा समय तक काम करता है, तो उसे ओवरटाइम मिलता है जो कि सामान्य वेतन का 150% होता है। हालांकि, ओवरटाइम के साथ भी एक दिन में कुल काम के घंटे 11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, लगातार 5 घंटे काम करने के बाद कर्मचारियों को 30 मिनट का ब्रेक मिलना जरूरी है ताकि वे आराम कर सकें या खाना खा सकें। किसी भी सूरत में कर्मचारी को कार्यस्थल पर 12 घंटे से ज्यादा नहीं रोका जा सकता।

रमजान और अन्य छूट

रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए काम के घंटे घटाकर प्रतिदिन 6 घंटे या प्रति सप्ताह 36 घंटे कर दिए जाते हैं, और इस दौरान वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती है। कुछ खास क्षेत्रों जैसे रिटेल, हॉस्पिटैलिटी या खतरनाक काम वाली जगहों पर मंत्रालय कुछ शर्तों के साथ काम के घंटों में बदलाव की अनुमति देता है। साल में एक बार इन्वेंट्री या सीजनल सेल जैसे खास मौकों पर काम के घंटे 10 प्रतिदिन और 60 प्रति सप्ताह तक बढ़ सकते हैं, जो अधिकतम 30 दिनों के लिए मान्य होते हैं। मैनेजमेंट और सुपरवाइजर के पदों पर बैठे लोगों को अक्सर ओवरटाइम के नियमों से बाहर रखा जाता है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.