सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों प्रवासियों और मज़दूरों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भीषण गर्मी को देखते हुए अब सीधी धूप में काम करने पर रोक लगा दी गई है। यह नियम 15 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा ताकि मज़दूरों को लू और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके।

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दोपहर 12 से 3 बजे तक काम पर पाबंदी

मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) और नेशनल काउंसिल फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ने इस नियम को लागू किया है। आदेश के मुताबिक, हर साल 15 जून से 15 सितंबर के बीच दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक सीधी धूप में काम करना पूरी तरह मना है। यह नियम प्राइवेट सेक्टर की सभी कंपनियों और संस्थानों पर लागू होगा। यह फैसला सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 121 और मिनिस्ट्रियल डिसीजन 3337/1442H के तहत लिया गया है।

कंपनियों के लिए ज़रूरी निर्देश

मंत्रालय ने सभी नियोक्ताओं और कंपनियों को सलाह दी है कि वे मज़दूरों के काम के समय में बदलाव करें। साथ ही, कंपनियों को ये सुविधाएँ देना ज़रूरी है:

  • पीने के लिए पर्याप्त और साफ़ पानी की व्यवस्था करना।
  • काम की जगह पर छायादार आराम करने की जगह बनाना।
  • मज़दूरों को ज़रूरी सुरक्षा उपकरण (PPE) उपलब्ध कराना।
  • कर्मचारियों को गर्मी से होने वाले खतरों और उनसे बचने के तरीकों के बारे में समझाना।

सरकार ने कंपनियों को यह भी कहा है कि वे तेज़ गर्मी के दौरान अपने मज़दूरों की सेहत पर लगातार नज़र रखें।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

पिछले साल 2025 में करीब 94 प्रतिशत कंपनियों ने इस नियम का पालन किया था। मंत्रालय अब भी निगरानी रख रहा है और नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी मज़दूर को लगता है कि उसकी कंपनी नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो वह मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 19911 पर फोन कर सकता है या उनके मोबाइल ऐप के ज़रिए शिकायत दर्ज करा सकता है।