मक्का और पवित्र स्थलों पर अवैध रूप से सवारी ढोने वालों के खिलाफ सऊदी अरब ने बड़ी कार्रवाई की है। Transport General Authority (TGA) ने सीजन की शुरुआत से अब तक 1047 गाड़ियों को जब्त किया है। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और गैर-कानूनी तौर पर गाड़ियां चलाने वालों को रोकने के लिए उठाया गया है।
नियम तोड़ने वालों पर क्या जुर्माना लगेगा
सऊदी सरकार ने अवैध ट्रांसपोर्ट चलाने वालों के लिए बहुत सख्त सजा तय की है। यदि कोई बिना लाइसेंस के सवारी ढोते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे नीचे दी गई सजा मिल सकती है:
- ट्रांसपोर्टर के लिए: 1,00,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।
- यात्रियों के लिए: बिना परमिट के हज करने की कोशिश करने वाले यात्रियों पर 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगेगा।
- गाड़ियों की जब्ती: गाड़ियों को 60 दिनों तक जब्त किया जा सकता है। कुछ मामलों में इन गाड़ियों को सार्वजनिक नीलामी में भी बेचा जा सकता है।
- डिपोर्टेशन: गैर-सऊदी नागरिक यदि इस नियम को तोड़ते हैं, तो सजा काटने के बाद उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा और 10 साल तक सऊदी अरब आने पर रोक रहेगी।
हज सीजन के लिए जरूरी नियम और चेतावनी
Transport General Authority (TGA) के मुताबिक, 1 धुल-क़ादा से 14 धुल-हिज्जा 1447H तक बिना परमिट के यात्रियों को ले जाना पूरी तरह मना है। TGA के मीडिया रिलेशंस ऑफिसर Bandar Al-Jadhaa ने बताया कि बिना लाइसेंस के सवारी ढोना या सवारी ढूंढना अब एक अपराध है।
अधिकारियों ने यात्रियों और प्रवासियों को चेतावनी दी है कि वे केवल लाइसेंस वाले ट्रांसपोर्टर का ही इस्तेमाल करें। लाइसेंस वाले ट्रांसपोर्टर सुरक्षित होते हैं, उनकी कीमतें तय होती हैं और पेमेंट के विकल्प भी मिलते हैं। बिना लाइसेंस वाले ट्रांसपोर्टर यानी कद्दादाह के साथ यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि वे किसी सरकारी नियम के दायरे में नहीं आते हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना परमिट सवारी ढोने पर कितना जुर्माना लग सकता है?
ट्रांसपोर्टर के लिए यह जुर्माना 1,00,000 सऊदी रियाल तक हो सकता है और साथ में जेल की सजा भी मिल सकती है।
गैर-सऊदी नागरिकों के लिए क्या सजा तय की गई है?
नियम तोड़ने वाले गैर-सऊदी नागरिकों को सजा पूरी होने के बाद डिपोर्ट किया जाएगा और उन पर 10 साल का एंट्री बैन लगाया जाएगा।
