Saudi Arabia Transport Rules: सऊदी में बिना लाइसेंस पैसेंजर बैठाने पर लगेगा 2600 रियाल का जुर्माना, ड्राफ्ट तैयार
Saudi Arabia के Transport General Authority (TGA) ने नियमों में बदलाव का एक नया प्रस्ताव रखा है। अब प्राइवेट गाड़ियों में बिना लाइसेंस यात्रियों को ले जाने पर 2,600 रियाल का जुर्माना लग सकता है। यह कदम अवैध रूप से टैक्सी चलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है, ताकि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।
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क्या है नया जुर्माना और नियम?
TGA द्वारा प्रस्तावित इस नियम के मुताबिक, प्राइवेट वाहन का कमर्शियल इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई ड्राइवर बिना जरूरी परमिट के एयरपोर्ट या शहर में सवारी बैठाता है, तो उसे 2,600 रियाल का जुर्माना भरना होगा। यह बदलाव मौजूदा नियमों को और सख्त बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि लोग कानून का पालन करें। इस जुर्माने का अधिकार भूमि परिवहन कानून के उल्लंघन की समीक्षा करने वाली समिति के पास होगा।
प्रवासियों पर गिर सकती है गाज
गैर-सऊदी (Non-Saudi) ड्राइवरों के लिए यह खबर काफी अहम है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कोई प्रवासी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे डिपोर्ट यानी देश से निकाला भी जा सकता है। इतना ही नहीं, जो लोग बार-बार यह गलती दोहराएंगे, उनका नाम उनके ही खर्च पर स्थानीय अखबारों और मीडिया में सार्वजनिक किया जाएगा। इसका सीधा असर वहां काम करने वाले भारतीय और अन्य विदेशी ड्राइवरों पर पड़ सकता है।
अभी कानून बनने में कितना समय है?
यह जान लेना जरूरी है कि अभी यह सिर्फ एक प्रस्ताव (Draft) है और कानून के रूप में लागू नहीं हुआ है। प्राधिकरण सड़क परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए नियम बना रहा है। इसका मकसद यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करना और रजिस्टर्ड टैक्सी चालकों के हितों को सुरक्षित रखना है। TGA लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि वे केवल लाइसेंस वाली गाड़ियों का ही इस्तेमाल करें, ताकि सफर सुरक्षित रहे।




