सऊदी अरब में रहने वाले लोग अब अपनी गाड़ी को लापरवाही से नहीं छोड़ पाएंगे। ट्रैफिक विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि गाड़ी को चालू हालत में और बिना लॉक किए छोड़ना अब अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

सऊदी अरब के ट्रैफिक अधिकारियों (Muroor) ने मोटर वाहनों को गलत तरीके से छोड़ने को लेकर एक औपचारिक चेतावनी जारी की है। अगर कोई ड्राइवर गाड़ी से उतरते समय उसे चालू रखता है और लॉक नहीं करता है, तो इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

जुर्माने की राशि और नियम

इस गलती के लिए ड्राइवर को 100 से 150 सऊदी रियाल तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सऊदी अरब के ट्रैफिक सिस्टम में इस अपराध को “माइनर वायलेशन” या “कैटेगरी 1” के तहत रखा गया है।

इन नियमों को Ministry of Interior (MOI) और General Department of Traffic (Muroor) द्वारा लागू किया गया है। सड़क सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक कानून में समय-समय पर बदलाव किए जाते रहे हैं, जिनमें हालिया संशोधन 2022 से 2024 के बीच हुए हैं।

निगरानी और भुगतान का तरीका

ट्रैफिक विभाग इन नियमों की निगरानी के लिए Saher कैमरों का इस्तेमाल करता है। जब भी कोई उल्लंघन होता है, तो ड्राइवर को एसएमएस (SMS) के जरिए सूचना मिलती है और जुर्माने की राशि उनके Absher अकाउंट में दिखाई देती है। सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे इन नियमों का पालन करें ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी या आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े।

पुराने जुर्मानों में छूट का ऐलान

किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल-सऊद और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निर्देशों के बाद Ministry of Interior ने एक घोषणा की है। 18 अप्रैल 2024 से पहले के सभी पुराने ट्रैफिक जुर्मानों के भुगतान पर 50% की छूट दी गई है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए उल्लंघनकर्ताओं को छह महीने के भीतर अपना पूरा बकाया चुकाना होगा।

वहीं, नए नियमों के तहत ट्रैफिक कानून के आर्टिकल 75 के अनुसार, किसी एक उल्लंघन पर 25% की छूट मिल सकती है। अगर जुर्माना समय पर नहीं भरा गया, तो कानूनी कार्रवाई या जेल की सजा भी हो सकती है।