सऊदी अरब में ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब अगर कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति की गाड़ी बिना अनुमति के चलाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है. सरकार का यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और गाड़ियों के मालिकाना हक को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया है.

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नया नियम क्या है और कितना लगेगा जुर्माना?

पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट ने ट्रैफिक कानून के आर्टिकल 68 के पैराग्राफ चार में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. इस नए नियम के मुताबिक, अगर कोई शख्स किसी मृत व्यक्ति की गाड़ी बिना आधिकारिक अनुमति के चलाता है, तो इसे ट्रैफिक उल्लंघन माना जाएगा. इसके लिए 500 रियाल से लेकर 900 रियाल तक का जुर्माना देना होगा.

गाड़ी जब्त होगी और क्यों लिया गया यह फैसला?

जुर्माने के साथ-साथ प्रशासन उस गाड़ी को जब्त भी कर लेगा, जब तक कि कागजात ठीक नहीं कर लिए जाते. सरकार चाहती है कि मृतक के वारिस या कानूनी प्रतिनिधि जल्द से जल्द गाड़ी के स्टेटस को सही करें. इससे किसी भी दुर्घटना या ट्रैफिक उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना आसान होगा और सड़क सुरक्षा भी बढ़ेगी.

अभी यह नियम लागू हुआ है या नहीं?

फिलहाल यह एक प्रस्ताव है जिसे ‘इस्तितला’ (Istitlaa) प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक फीडबैक के लिए रखा गया है. सरकार आम जनता की राय जानने के बाद ही इसे अंतिम मंजूरी देगी. सऊदी गजट की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव हाल ही में सामने आया है.

विवरण जानकारी
प्रस्तावित जुर्माना 500 से 900 रियाल
कानूनी धारा आर्टिकल 68, पैराग्राफ 4
अतिरिक्त सजा गाड़ी की जब्ती (Impounding)
प्रस्ताव देने वाली संस्था पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट
फीडबैक प्लेटफॉर्म इस्तितला (Istitlaa)
Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com