अगर आप ट्रांजिट टिकट पर सऊदी अरब जा रहे हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट (Jawazat) ने ऐसे यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नियमों का पालन न करने पर आपको एयरपोर्ट पर देरी या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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ट्रांजिट वीजा के क्या हैं नियम

सऊदी अरब आने वाले यात्रियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपओवर ट्रांजिट वीजा की सुविधा दी गई है। इस वीजा के जरिए यात्री 96 घंटे यानी 4 दिन तक सऊदी अरब में रुक सकते हैं। यह वीजा जारी होने की तारीख से 90 दिनों तक वैध रहता है। इसका इस्तेमाल पर्यटन, बिजनेस या उमराह के लिए किया जा सकता है, लेकिन याद रहे कि इस वीजा से हज यात्रा की अनुमति नहीं है।

किन्हें लेना होगा वीजा और कैसे होगा आवेदन

अगर कोई यात्री एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया से बाहर निकलना चाहता है, तो उसके लिए वीजा लेना जरूरी है। यह तब जरूरी होता है जब लेओवर लंबा हो, सामान लेना हो या टर्मिनल बदलना हो। अगर यात्री 12 घंटे से कम समय के लिए रुका है और एयरपोर्ट के अंदर ही रहता है, तो उसे वीजा की जरूरत नहीं पड़ती।

इस वीजा के लिए यात्री Saudia या Flynas एयरलाइंस के जरिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया विदेश मंत्रालय (MoFA) के प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी की जाती है और डिजिटल वीजा ईमेल पर भेज दिया जाता है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल होता है।

भारतीय यात्रियों के लिए खास अपडेट

कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि 15 अप्रैल 2026 से भारतीय नागरिकों के लिए सऊदी ट्रांजिट वीजा की सुविधा फिलहाल रोक दी गई है। यह कदम हज सीजन को देखते हुए उठाया गया है। ऐसे यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी एयरलाइंस से संपर्क कर नई जानकारी लें।

पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज

  • अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।
  • अरब देशों की यात्रा के लिए पासपोर्ट कम से कम 3 महीने तक वैध होना चाहिए।
  • Absher और Tawakkalna जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले डिजिटल पहचान पत्र अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए मान्य नहीं होंगे।

वीजा विस्तार को लेकर राहत

क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने नियम आसान किए हैं। जिन लोगों के विजिट, उमराह या ट्रांजिट वीजा 25 फरवरी 2026 को या उसके बाद खत्म हुए हैं, वे Absher के जरिए अपने वीजा को बढ़ा सकते हैं या बिना किसी जुर्माने के सऊदी अरब छोड़ सकते हैं। मदद के लिए पासपोर्ट विभाग ने 992 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.