सऊदी अरब सरकार ने खाली पड़ी प्रॉपर्टीज पर फीस लगाने का बड़ा फैसला किया है। Ministry of Municipalities and Housing ने इसके लिए कार्यकारी नियमों (executive regulations) को मंजूरी दे दी है। इस कदम का मुख्य मकसद रियल एस्टेट बाजार में संतुलन बनाना और खाली इमारतों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। यह पूरी पहल क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निर्देशों के बाद शुरू की गई है।

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खाली प्रॉपर्टी पर फीस लगाने के नियम क्या हैं?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बिल्डिंग को तब ‘खाली’ माना जाएगा जब वह एक साल के दौरान लगातार या अलग-अलग समय पर 6 महीने तक इस्तेमाल नहीं की गई हो। ऐसी प्रॉपर्टी के मालिकों को अब सालाना फीस देनी होगी, जिसकी गणना प्रॉपर्टी के बाजार किराए (Fair Market Rental Value) के आधार पर की जाएगी।

  • फीस की राशि: प्रॉपर्टी की कीमत का सालाना 5% तक शुल्क लिया जा सकता है।
  • अधिकतम सीमा: काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास यह अधिकार होगा कि वे इस फीस को बढ़ाकर 10% तक कर सकें।
  • पेमेंट की अवधि: प्रॉपर्टी मालिक को बिल जारी होने के 6 महीने के भीतर भुगतान करना होगा।
  • अपील का मौका: अगर मालिक फीस या वैल्यूएशन से सहमत नहीं है, तो वह 60 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।

यह नियम कहाँ लागू होगा और इसका क्या असर पड़ेगा?

यह फीस पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होगी। मंत्रालय उन खास भौगोलिक इलाकों को तय करेगा जहाँ खाली प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं। इन इलाकों का चयन मार्केट डेटा, सप्लाई और डिमांड और मकानों की कीमतों को देखकर किया जाएगा।

मुख्य बिंदु विवरण
कानूनी आधार White Land and Vacant Properties Fees Law
लागू होने की तारीख नियमों की मंजूरी 13 मई 2026 को हुई
राजस्व का उपयोग फीस से मिला पैसा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और शहरी विकास में लगेगा
मुख्य उद्देश्य मकानों की सप्लाई बढ़ाना और मोनोपोली रोकना

सरकार का मानना है कि इस नियम से लोग अपनी खाली इमारतों को किराए पर देंगे या बेचेंगे, जिससे बाजार में घरों की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें कम होंगी। जिन लोगों की प्रॉपर्टी किसी तकनीकी समस्या या मालिकाना हक के ट्रांसफर की वजह से खाली है, उन्हें नियमों के तहत छूट दी जाएगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

सऊदी अरब में प्रॉपर्टी को खाली कब माना जाएगा?

अगर कोई बिल्डिंग एक साल (Reference Year) के दौरान कुल 6 महीने तक खाली रहती है, चाहे वह समय लगातार हो या अलग-अलग, तो उसे खाली प्रॉपर्टी माना जाएगा।

खाली प्रॉपर्टी पर कितनी फीस देनी होगी?

प्रॉपर्टी के बाजार किराए के आधार पर सालाना 5% तक फीस लग सकती है, जिसे विशेष परिस्थितियों में सरकार 10% तक बढ़ा सकती है।