सऊदी अरब में गाड़ी किराए पर लेने वाले प्रवासियों और सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। अब रेंटल कंपनियों को गाड़ी वापस मिलने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा ग्राहकों को लौटाना होगा। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी (TGA) ने यह नियम पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों के हक की रक्षा के लिए लागू किया है।

इस नए नियम के तहत, अगर ग्राहक गाड़ी को उसी हालत में वापस करता है जैसी उसे मिली थी, तो कंपनी को उसका डिपॉजिट पैसा वापस करना होगा। परिवहन और रसद मंत्री Saleh Al-Jasser ने 2 मार्च 2025 को इन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी थी, जबकि ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने 18 फरवरी 2025 को इसके विस्तृत विवरण को मंजूरी दी थी।

सिक्योरिटी डिपॉजिट आमतौर पर क्रेडिट कार्ड पर प्री-ऑथराइजेशन के तौर पर लिया जाता है। इसका इस्तेमाल गाड़ी के नुकसान, ट्रैफिक जुर्माने या ईंधन के खर्च की भरपाई के लिए किया जाता है। अगर गाड़ी बिना किसी समस्या के लौटाई जाती है, तो पूरा पैसा वापस मिल जाता है।

रिफंड समय और जुर्माने की जानकारी

पैसे वापस मिलने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि भुगतान किस माध्यम से किया गया था। साथ ही, नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

विवरण समय सीमा / जुर्माना राशि
क्रेडिट कार्ड रिफंड समय 7 से 21 वर्किंग दिन
डेबिट कार्ड या कैश रिफंड समय 10 से 20 वर्किंग दिन
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान वापस न करने पर जुर्माना 2,000 रियाल
वाहन प्राप्ति का सबूत न देने पर जुर्माना 1,000 रियाल
Naql पोर्टल (Tajeer.tga.gov.sa) का इस्तेमाल न करने पर जुर्माना 4,000 रियाल
कंपनियों के लिए अनिवार्य वित्तीय गारंटी 1,00,000 रियाल

अब सभी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स को TGA के निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम Naql पोर्टल के जरिए ही जारी करना अनिवार्य है। ये कॉन्ट्रैक्ट कानूनी दस्तावेज माने जाएंगे, जिससे ग्राहकों और कंपनियों दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।