सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने उन सभी लोगों के लिए वीज़ा नियमों में राहत दी है जिनके वीज़ा की समय सीमा 25 फरवरी 2026 या उसके बाद खत्म हो रही थी। क्षेत्र की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि जो लोग समय पर देश नहीं छोड़ पाए उन्हें परेशानी न हो। इसमें उमराह, विजिट, ट्रांजिट और फाइनल एग्जिट वीज़ा वाले सभी प्रवासी शामिल हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह कदम उन प्रवासियों की मदद के लिए है जो यात्रा की दिक्कतों की वजह से सऊदी अरब से नहीं निकल पा रहे थे।

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वीज़ा बढ़ाने की प्रक्रिया और वापसी के नए नियम

सरकार के नए आदेश के मुताबिक जिन प्रवासियों का वीज़ा 25 फरवरी 2026 को खत्म हो रहा था, उन्हें अब 18 अप्रैल 2026 तक रुकने की इजाजत मिल सकती है। इसके लिए होस्ट को Absher प्लेटफॉर्म पर जाकर आवेदन करना होगा और जरूरी सरकारी फीस जमा करनी होगी। इसके अलावा, जिन लोगों के पास विजिट या उमराह वीज़ा है और वह 25 फरवरी से खत्म हो रहा है, वे सीधे इंटरनेशनल पोर्ट्स से अपने देश वापस जाने के लिए अधिकृत हैं।

फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अब Tawasul सर्विस के जरिए मैनुअल तरीके से काम किया जा रहा है। कई मामलों में यह विस्तार 3 अप्रैल 2026 तक के लिए दिया जा रहा है। नए वीज़ा लेने वालों को भी इसी समय सीमा के अंदर अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी ताकि किसी भी कानूनी पचड़े से बचा जा सके। सऊदी में मौजूद भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके पासपोर्ट की जानकारी और स्पॉन्सर की आईडी सही होनी चाहिए।

नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होगी कार्रवाई?

सऊदी सरकार ने साफ किया है कि उमराह यात्रियों के लिए किंगडम से बाहर निकलने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026 तय है। इस तारीख के बाद रुकने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें भारी जुर्माना और भविष्य के लिए यात्रा बैन भी शामिल हो सकता है। प्रवासियों और उनके स्पॉन्सर के लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रशासन हज सीजन की तैयारियों में जुटा है।

नियम का प्रकार विवरण या जुर्माना
उमराह यात्रियों के लौटने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026
वीज़ा विस्तार की सुविधा (Absher) 18 अप्रैल 2026 तक
वीज़ा ओवरस्टे पर जुर्माना 50,000 रियाल तक
स्पॉन्सर के लिए सजा 6 महीने तक की जेल
फैमिली विजिट वीज़ा विस्तार सीमा 3 अप्रैल 2026 तक (ज्यादातर मामलों में)

अगर कोई विदेशी नागरिक वीज़ा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से रुकता है, तो उसके स्पॉन्सर पर 50,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही स्पॉन्सर को जेल भी हो सकती है और अगर वह खुद प्रवासी निवासी है तो उसे सऊदी अरब से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। पब्लिक सिक्योरिटी विभाग ने सभी को सलाह दी है कि वे अपने वीज़ा की समय सीमा का ध्यान रखें और तय वक्त पर ही प्रस्थान करें।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.