सऊदी अरब की सरकार ने उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है जिनके वीज़ा मौजूदा क्षेत्रीय हालातों की वजह से खत्म हो गए हैं। सऊदी गृह मंत्रालय (Ministry of Interior) ने बुधवार 25 मार्च 2026 से इन नए नियमों को लागू कर दिया है। इसके तहत प्रवासियों और यात्रियों को अपना वीज़ा बढ़ाने या बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के देश छोड़ने का मौका दिया जा रहा है। यह फैसला उन लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगा जो मौजूदा स्थितियों की वजह से समय पर सफर नहीं कर सके।

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किन लोगों को मिलेगी राहत और क्या है इसकी आखिरी तारीख?

सऊदी सरकार के नए आदेश के मुताबिक यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिनका वीज़ा 25 फरवरी 2026 या उसके बाद एक्सपायर हुआ है। अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब में ही रुकना चाहता है, तो वह अपना वीज़ा बढ़वा सकता है। इसके लिए निर्धारित फीस का भुगतान Absher प्लेटफॉर्म के जरिए करना होगा। मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है।

  • वीज़ा बढ़ाने की सुविधा 18 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
  • फीस भरने के बाद ही वीज़ा की वैलिडिटी को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
  • यह नियम उन सभी के लिए है जो क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण फंस गए थे।
  • वीज़ा विस्तार की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।

बिना जुर्माना देश छोड़ने के लिए क्या हैं सरकारी नियम?

जो लोग अपने देश वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए नियमों को बहुत आसान बना दिया गया है। सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय और अन्य प्रवासियों के लिए यह एक अच्छा मौका है कि वे बिना किसी कानूनी अड़चन के अपने घर लौट सकें। सरकार ने कुछ खास कैटेगरी के वीज़ा धारकों को बिना किसी लेट फीस के जाने की अनुमति दी है।

वीज़ा का प्रकार छूट और मिलने वाली सुविधा
विज़िट वीज़ा (सभी प्रकार) बिना वीज़ा बढ़वाए सीधे एयरपोर्ट से जा सकते हैं
उमराह और ट्रांजिट वीज़ा कोई जुर्माना या देरी शुल्क नहीं लगेगा
फाइनल एग्जिट वीज़ा बिना किसी अतरिक्त भुगतान के देश छोड़ने की अनुमति

सऊदी गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि इन वीज़ा धारकों को देश से बाहर जाने के लिए न तो वीज़ा रिन्यू कराने की ज़रूरत है और न ही कोई जुर्माना देना होगा। यात्री सीधे हवाई, ज़मीनी या समुद्री रास्तों से अपने देश जा सकते हैं। हालांकि, सभी लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे 18 अप्रैल 2026 से पहले अपनी यात्रा पूरी कर लें ताकि बाद में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।