सऊदी अरब की सरकार ने दिव्यांग लोगों की मदद के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घरेलू कामगारों के वीज़ा और इकामा से जुड़े खर्चों को सरकार खुद भरेगी। यह फैसला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग लोगों को घरेलू मदद लेने में कोई दिक्कत न आए।

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सरकार कौन-कौन से खर्च उठाएगी?

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने 5 मई 2026 को इस फैसले को मंजूरी दी। इसके तहत अब राज्य निम्नलिखित खर्चों का भुगतान करेगा:

  • रिक्रूटमेंट वीज़ा: घरेलू कामगारों को बुलाने के लिए लगने वाला शुल्क।
  • एग्जिट और री-एंट्री वीज़ा: बाहर जाने और वापस आने वाले वीज़ा का खर्चा।
  • इकामा: रेजिडेंसी परमिट जारी करने और उसे रिन्यू कराने की फीस।

यह सुविधा केवल उन घरेलू कामगारों के पेशों के लिए होगी जिन्हें Ministry of Human Resources and Social Development ने मंजूरी दी है।

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए Ministry of Human Resources and Social Development की इलेक्ट्रॉनिक सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आवेदन के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:

  • आवेदक के पास एक वैध disability assessment (दिव्यांगता मूल्यांकन) होना चाहिए।
  • इच्छुक व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर जाकर वीज़ा शुल्क छूट के लिए मंजूरी पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इससे पहले 2 मार्च 2026 को मंत्रालय ने दिव्यांगों के लिए वित्तीय सहायता और वीज़ा शुल्क छूट की सुविधा शुरू की थी। यह पूरी व्यवस्था अगस्त 2023 में जारी ‘सिस्टम ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज’ के कानूनी ढांचे के तहत काम करती है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

यह सुविधा किन लोगों के लिए उपलब्ध है?

यह सुविधा उन जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है जिनके पास वैध डिसेबिलिटी असेसमेंट है और वे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त घरेलू कामगारों को रखना चाहते हैं।

वीज़ा शुल्क की छूट के लिए आवेदन कैसे करें?

इसके लिए Ministry of Human Resources and Social Development की इलेक्ट्रॉनिक सेवा के जरिए आवेदन करना होगा, जहाँ से मंजूरी पत्र प्राप्त किया जा सकता है।