अगर आप या आपका कोई जानने वाला सऊदी अरब में वीज़ा पर है, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय (Ministry of Interior) ने साफ़ चेतावनी दी है कि वीज़ा खत्म होने के बाद भी देश में रुकने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी लापरवाही बरतने पर न सिर्फ भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता है।

वीज़ा ओवरस्टे करने पर क्या सजा और जुर्माना लगेगा?

सऊदी सरकार ने नियमों को बहुत सख्त कर दिया है। अगर कोई प्रवासी अपने एंट्री वीज़ा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी देश नहीं छोड़ता है, तो उसे निम्नलिखित सजाएं मिल सकती हैं:

  • जेल और जुर्माना: नियम तोड़ने वालों को 6 महीने तक की जेल और 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही उन्हें देश से डिपोर्ट (Deport) भी किया जा सकता है।
  • विजिट वीज़ा के नियम: पहली बार गलती करने वालों पर करीब 15,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है। दूसरी बार में यह जुर्माना 25,000 रियाल तक जा सकता है और जेल भी हो सकती है। तीसरी बार गलती करने पर 50,000 रियाल जुर्माना, डिपोर्ट और सऊदी अरब में दोबारा आने पर बैन लग सकता है।
  • एक दिन की गलती: प्रशासन ने साफ़ किया है कि वीज़ा खत्म होने के बाद एक दिन भी रुकना एक गंभीर कानूनी उल्लंघन माना जाएगा।

नया ग्रेस पीरियड और रिपोर्ट करने का तरीका क्या है?

प्रवासियों की सुविधा के लिए सरकार ने कुछ नए बदलाव किए हैं, लेकिन साथ ही निगरानी भी बढ़ा दी है:

  • 30 दिन का समय: 26 जून 2025 से विजिट वीज़ा (टूरिज्म, बिज़नेस, फैमिली और उमराह) रखने वालों के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड शुरू हुआ है। इस दौरान लोग Absher प्लेटफॉर्म की Tawasul सर्विस के ज़रिए कानूनी रूप से देश छोड़ सकते हैं, हालांकि बकाया जुर्माना भरना होगा। इस समय में वीज़ा बढ़ाना या दोबारा एंट्री लेना मुमकिन नहीं होगा।
  • रिपोर्टिंग: गृह मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने वालों की जानकारी दें। मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 पर और अन्य इलाकों में 999 पर कॉल करके सूचना दी जा सकती है।
  • स्पोंसर और कंपनियों पर जुर्माना: अगर कोई स्पॉन्सर या हज-उमराह सर्विस कंपनी ओवरस्टे करने वाले प्रवासियों की रिपोर्ट नहीं करती है, तो उन पर 1,00,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या वीज़ा खत्म होने के बाद एक दिन रुकने पर भी जुर्माना लगेगा?

हाँ, सऊदी अरब में वीज़ा खत्म होने के बाद एक दिन भी रुकना कानूनी उल्लंघन माना जाता है। पहली बार विजिट वीज़ा ओवरस्टे करने वालों पर करीब 15,000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है।

वीज़ा खत्म होने के बाद देश छोड़ने के लिए ग्रेस पीरियड क्या है?

26 जून 2025 से विजिट वीज़ा धारकों के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है। इसके लिए Absher के Tawasul सर्विस का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जुर्माना भरना ज़रूरी होगा।