सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों और वहां यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर है। अगर आप या आपका कोई परिचित सऊदी में वीज़ा पर है, तो तारीखों का ख्याल रखना अब और भी ज़रूरी हो गया है। सऊदी के आंतरिक मंत्रालय ने उन विदेशियों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है जो वीज़ा खत्म होने के बाद भी देश छोड़कर नहीं गए। अब नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वीज़ा खत्म होने के बाद रुकने पर क्या होगी सज़ा?
सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय (Ministry of Interior) ने साफ कर दिया है कि जो विदेशी अपने एंट्री वीज़ा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी सऊदी में रुकेंगे, उन्हें भारी पेनल्टी भुगतनी होगी। नियमों के मुताबिक इसके लिए 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना भरने के साथ-साथ ऐसे लोगों को 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है और अंत में उन्हें देश से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यह नियम विजिट, टूरिस्ट, उमराह और वर्क वीज़ा रखने वाले सभी लोगों पर लागू होगा।
ग्रेस पीरियड खत्म और हज के नए नियम
सरकार ने पहले 18 अप्रैल 2026 तक एक राहत अवधि (grace period) दी थी, जिसके तहत लोग बिना किसी जुर्माने के सऊदी अरब छोड़ सकते थे। लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है और पुराने सख्त नियम पूरी तरह लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने हज सीजन 1447H के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। सभी प्रवासियों और जायरीन से कहा गया है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
वीज़ा के लिए सही तरीका और इमरजेंसी नंबर
सऊदी विदेश मंत्रालय ने यह बात साफ कर दी है कि वीज़ा लेने के लिए केवल सरकारी यूनिफाइड नेशनल प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यही एकमात्र मान्य जरिया है। अगर किसी को कोई नियम तोड़ते हुए दिखे, तो वे मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 पर और बाकी इलाकों में 999 पर कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं।