सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने उन लोगों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है जो वीज़ा खत्म होने के बाद भी देश में रुक जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति समय पर वापस नहीं जाता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना होगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। यह खबर उन सभी प्रवासियों और भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है जो सऊदी अरब की यात्रा करते हैं या वहां रह रहे हैं।

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वीज़ा ओवरस्टे करने पर क्या सजा मिलेगी

सऊदी अरब के नियमों के मुताबिक, जो विदेशी नागरिक अपने एंट्री वीज़ा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी सऊदी अरब में रुकेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्रालय ने इसके लिए तीन मुख्य सजाएं तय की हैं:

  • जुर्माना: उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 50,000 सऊदी रियाल तक का आर्थिक जुर्माना देना होगा।
  • जेल: दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है।
  • ترحيل (डिपोर्टेशन): सजा पूरी होने के बाद व्यक्ति को सऊदी अरब से बाहर निकाल दिया जाएगा।

स्पॉन्सर की जिम्मेदारी और शिकायत के नियम

केवल मेहमान ही नहीं, बल्कि उन्हें बुलाने वाले स्पॉन्सर पर भी गाज गिर सकती है। अगर कोई स्पॉन्सर अपने मेहमान के वीज़ा खत्म होने और उसके न जाने की जानकारी सरकार को नहीं देता है, तो उस स्पॉन्सर पर 1,00,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है।

सरकार ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने वालों की सूचना दें। इसके लिए अलग-अलग नंबर जारी किए गए हैं:

  • मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के लोग 911 पर कॉल कर सकते हैं।
  • सऊदी अरब के अन्य सभी इलाकों के लोग 999 पर सूचना दे सकते हैं।

हज सीजन और विजिट वीज़ा के खास नियम

गृह मंत्रालय ने साल 1447 AH (2026) के हज सीजन के लिए नियमों का पालन करने पर जोर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि किसी भी तरह का विजिट वीज़ा हज करने की अनुमति नहीं देता है। इससे पहले 18 अप्रैल 2026 तक वीज़ा खत्म होने वालों को बिना जुर्माने के बाहर जाने की छूट दी गई थी, लेकिन अब वह समय सीमा खत्म हो चुकी है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

वीज़ा खत्म होने के बाद सऊदी अरब में रुकने पर कितना जुर्माना लग सकता है

वीज़ा खत्म होने के बाद रुकने वाले विदेशी नागरिक पर 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है।

क्या विजिट वीज़ा के जरिए हज किया जा सकता है

नहीं, सऊदी सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार का विजिट वीज़ा धारक हज यात्रा नहीं कर सकता है।

स्पॉन्सर पर जुर्माना कब लगाया जाएगा

अगर स्पॉन्सर अपने मेहमान के ओवरस्टे (वीज़ा खत्म होने के बाद रुकना) की जानकारी अधिकारियों को नहीं देता है, तो उस पर 1,00,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.