सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने उन प्रवासियों के लिए सख्त नियम जारी किए हैं जो फाइनल एग्जिट या अन्य वीज़ा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी देश में रुक जाते हैं। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना, जेल की सजा और देश से बाहर निकालने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने सभी से इमिग्रेशन नियमों का पालन करने की अपील की है और उल्लंघन की सूचना देने के लिए भी कहा है।
जुर्माना और सजा का प्रावधान
नियमों के मुताबिक, किसी भी वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद रुकने पर 100 रियाल प्रतिदिन का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा 15,000 से 50,000 रियाल तक का दंड और छह महीने तक की जेल हो सकती है। गंभीर मामलों में प्रवासी को देश से बाहर भेजा जाएगा और दोबारा सऊदी अरब में प्रवेश पर रोक भी लग सकती है। यदि कोई स्पोंसर अपने यहां रुकने वाले ओवरस्टेयर की जानकारी अधिकारियों को नहीं देता है, तो उसे 100,000 रियाल तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
फाइनल एग्जिट वीज़ा के जरूरी नियम
पासपोर्ट निदेशालय ने बताया कि फाइनल एग्जिट वीज़ा केवल तभी जारी किया जा सकता है जब प्रवासी का इकामा (Residency Permit) कम से कम 30 दिनों के लिए वैध हो। यह प्रक्रिया Absher Business प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी की जाती है। फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी होने के बाद इसकी वैधता आमतौर पर 60 दिनों की होती है। यदि इकामा की अवधि कम है, तो वीज़ा की वैधता उसी हिसाब से तय की जाती है। एक्सपायर हो चुके फाइनल एग्जिट वीज़ा पर रुकने पर पहले अपराध पर 1,000 रियाल, दूसरी बार 2,000 रियाल और तीसरी बार 3,000 रियाल का जुर्माना लगता है।
