सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने उन प्रवासियों को कड़ी चेतावनी दी है जो अपने एंट्री वीज़ा की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी देश में रुक जाते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने पर प्रवासियों को भारी आर्थिक दंड, जेल की सजा और तुरंत देश से बाहर निकालने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह चेतावनी उन सभी लोगों के लिए है जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।
जुर्माने और सजा का प्रावधान
नियमों के मुताबिक, वीज़ा खत्म होने के बाद रुकने वाले प्रवासियों पर 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही, उन्हें छह महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है। मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि इन सजाओं को एक साथ लागू किया जाएगा, यानी जुर्माना भरने का मतलब यह नहीं है कि जेल या डिपोर्टेशन से छूट मिल जाएगी।
कैसे करें नियमों का पालन
सऊदी प्रशासन ने नागरिकों और वहां रह रहे अन्य प्रवासियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के नियम उल्लंघन की जानकारी अधिकारियों को दें। रेजिडेंसी, लेबर और बॉर्डर सुरक्षा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के लोग 911 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, देश के अन्य हिस्सों के लिए 999 नंबर जारी किया गया है। मंत्रालय के इस फैसले का उद्देश्य देश में रह रहे सभी प्रवासियों की स्थिति को नियमों के दायरे में लाना है।
