सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने सभी विदेशी नागरिकों को वीजा नियमों के प्रति सचेत किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एंट्री वीजा खत्म होने के बाद भी रुकना एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने वाले लोगों पर 50,000 SAR तक का भारी जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा छह महीने तक की जेल और देश से निर्वासन (deportation) जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।
वीजा उल्लंघन की रिपोर्ट कैसे करें
सऊदी प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे वीजा उल्लंघन की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें। मक्का, मदीना, रियाद और ईस्टर्न प्रोविंस जैसे बड़े क्षेत्रों में इसके लिए 911 पर कॉल किया जा सकता है, जबकि अन्य हिस्सों के लिए 999 नंबर निर्धारित है। पहली बार नियम तोड़ने पर जुर्माना लगभग 15,000 SAR से शुरू होता है और बार-बार उल्लंघन करने पर यह 50,000 SAR तक पहुंच जाता है, साथ ही रोजाना 100 SAR का अतिरिक्त जुर्माना भी जुड़ता रहता है।
वर्क परमिट और वीजा संबंधी अपडेट
सऊदी सरकार ने उन नियोक्ताओं (employers) को बड़ी राहत दी है जिनके पास काम करने वाले कर्मचारियों के वर्क परमिट खत्म हो चुके हैं या जिन्हें समय पर जारी नहीं किया गया था। अब इसके लिए नियमितीकरण की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। पहले यह डेडलाइन 30 जून 2026 थी। साथ ही, मध्य 2025 से एग्जिट-री-एंट्री वीजा समाप्त होने पर लगने वाला तीन साल का बैन भी हटा दिया जाएगा। यात्री अपनी सुविधा के लिए Absher या Muqeem प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि ध्यान रहे कि जमा की गई फीस वापस नहीं मिलती है।
