सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट (Jawazat) ने विजिट वीजा बढ़ाने की प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया है। अब सऊदी नागरिक और वहां रहने वाले प्रवासी अपने विजिटर्स के लिए Absher प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से वीजा एक्सटेंशन की अर्जी दे सकते हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि विजिटर आवेदन के समय सऊदी अरब में ही मौजूद हों।

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वीजा विस्तार के लिए जरूरी नियम

वीजा बढ़ाने के लिए होस्ट को वीजा खत्म होने से सात दिन पहले आवेदन करना होगा। इसके साथ ही कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य है:

  • विजिटर के पास वैद्य स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) होना चाहिए।
  • विजिटर का पासपोर्ट वैध होना चाहिए।
  • होस्ट और विजिटर पर कोई भी ट्रैफिक जुर्माना बकाया नहीं होना चाहिए।
  • सऊदी अरब में विजिट वीजा की कुल अवधि (सभी विस्तारों को मिलाकर) 180 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती।
  • मल्टीपल एंट्री वीजा धारकों को तीन महीने लगातार रहने के बाद देश से बाहर निकलना अनिवार्य है।

एक्सटेंशन की सामान्य फीस SAR 100 है, जिसका भुगतान SADAD के जरिए किया जा सकता है। यदि वीजा खत्म होने के तीन दिन बाद आवेदन किया जाता है, तो SAR 500 का जुर्माना देना होगा।

अन्य महत्वपूर्ण अपडेट

सरकार ने हाल ही में कई बदलाव भी किए हैं। अब Umrah वीजा की वैधता को बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है, जिसमें 90 दिनों तक लगातार रुकने की अनुमति है। इसके अलावा, घरेलू कामगारों के लिए Iqama जारी करने या रिन्यू करने की सुविधा अब Absher और Musaned प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम से कम तीन महीने के लिए उपलब्ध है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.