सऊदी अरब के अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सख्त चेतावनी दी है। सऊदी आंतरिक मंत्रालय (Ministry of Interior) ने साफ कर दिया है कि विजिट वीज़ा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी देश में रुकना एक गंभीर अपराध माना जाएगा। यह चेतावनी उन सभी प्रवासियों के लिए है जो विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब जाते हैं।

जुर्माने और सज़ा का प्रावधान

सऊदी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। विजिट वीज़ा पर ओवरस्टे करने पर SR 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, उल्लंघन करने वाले को छह महीने तक की जेल भी हो सकती है। सज़ा पूरी होने के बाद उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से देश से निर्वासित (deport) कर दिया जाएगा।

ग्रेस पीरियड का भ्रम न पालें

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 11 जुलाई 2026 को घोषित किया गया ग्रेस पीरियड सिर्फ उन विदेशी कामगारों के लिए है जिनके वर्क परमिट खत्म हो गए हैं। यह रियायत विजिट वीज़ा धारकों पर बिल्कुल लागू नहीं होती है। इसलिए सभी विजिटर्स को अपने वीज़ा की एक्सपायरी डेट पर नज़र रखनी चाहिए ताकि वे किसी कानूनी मुसीबत में न फंसें।

नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट कैसे करें

सऊदी सरकार ने किसी भी प्रकार के आव्रजन उल्लंघन की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के लोग 911 पर कॉल कर सकते हैं। अन्य सभी क्षेत्रों के लिए 999 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा है कि निवास, श्रम और सीमा सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा और इसमें किसी को छूट नहीं दी जाएगी।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.