सऊदी अरब में अवैध तरीके से व्यापार करने वालों या कमर्शियल कंसीलमेंट (Commercial Concealment) करने वालों की जानकारी देने पर अब आपको मोटा इनाम मिल सकता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक बार फिर दोहराया है कि जो भी व्यक्ति ऐसे मामलों की जानकारी देगा, उसे वसूले गए जुर्माने का 30 फीसदी तक हिस्सा इनाम के तौर पर दिया जाएगा। यह पहल नेशनल एंटी-कम नेशनल एंटी-कमर्शियल कंसीलमेंट प्रोग्राम के तहत की गई है, ताकि देश में व्यापार को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके।
किसे मिलेगा इनाम और क्या हैं शर्तें
इस इनाम का फायदा उठाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इनाम उस व्यक्ति को मिलेगा जो सिस्टम के प्रावधानों को लागू करने का विशेषज्ञ नहीं है। इसके अलावा, आपके द्वारा दी गई जानकारी से जांच शुरू होनी चाहिए और आरोपी पर जुर्म साबित होने के बाद अंतिम फैसला आना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि सूचना देने वाला खुद उस मामले में दोषी नहीं होना चाहिए। जुर्माने की रकम जमा होने के बाद ही इनाम की राशि दी जाएगी और एक उल्लंघनकर्ता पर अधिकतम 1 मिलियन सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस साल हुई बड़ी कार्रवाई
सऊदी सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही इस दिशा में कड़े कदम उठाए हैं। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में करीब 9,592 निरीक्षण किए गए, जिसमें 285 संदिग्ध मामले सामने आए और कुल 4.302 मिलियन सऊदी रियाल का जुर्माना वसूला गया। पहले पांच महीनों में कुल 17,000 निरीक्षण हुए जिनमें 590 संदिग्ध मामले उजागर हुए। सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई अपराधी खुद मंत्रालय को जानकारी देता है और जांच में सहयोग करता है, तो उसे कुछ शर्तों के साथ सजा में छूट भी मिल सकती है।
शिकायत कैसे करें
अगर आपको अपने आसपास कमर्शियल कंसीलमेंट का कोई मामला दिखता है, तो आप इसकी सूचना मंत्रालय को दे सकते हैं। जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। आप नीचे दिए गए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:
- मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कॉल सेंटर: 1900
- बालघ तिजारी (Balagh Tijari) मोबाइल एप्लिकेशन
- मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की आधिकारिक वेबसाइट
