सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने वर्क परमिट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब जिन कर्मचारियों का वर्क परमिट खत्म हो चुका होगा और तीन महीने से ज्यादा समय तक रिन्यू नहीं कराया जाएगा, उनका नाम कंपनी के रिकॉर्ड से अपने आप हटा दिया जाएगा। यह नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा, जिससे सऊदी में काम कर रहे भारतीय और अन्य प्रवासियों पर सीधा असर पड़ेगा।

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यह पूरी प्रक्रिया Qiwa प्लेटफॉर्म के जरिए ऑटोमैटिक तरीके से होगी, जिसमें किसी इंसान के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी। कंपनियों के पास 30 जून 2026 तक का समय है कि वे अपने वर्कर्स के वर्क परमिट की स्थिति सुधार लें। नियोक्ता या कंपनी को either वर्क परमिट रिन्यू कराना होगा या फिर वर्कर की सर्विस ट्रांसफर करनी होगी।

कंपनियों और वर्कर्स के लिए जरूरी बातें

  • वित्तीय जिम्मेदारी: अगर वर्कर बिना वैध वर्क परमिट के नौकरी कर रहा था, तो उसकी सारी बकाया फीस, लेट पेनल्टी और डिपेंडेंट फीस भरने की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी।
  • इकामा और वर्क परमिट: अगर किसी वर्कर का इकामा (Iqama) अभी भी 180 दिन तक वैध है, तो वर्क परमिट एक्सपायर होने पर भी उसे तुरंत रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर इकामा की वैलिडिटी 180 दिन से कम है, तो वर्क परमिट और इकामा दोनों को रिन्यू कराना जरूरी होगा।
  • रिन्यूअल का समय: कंपनियां तब वर्क परमिट रिन्यू करा सकती हैं जब उसकी एक्सपायरी में 180 दिन या उससे कम समय बचा हो। एक बार वर्क परमिट जारी या रिन्यू होने के बाद उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता।
  • डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट: अब सभी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का Qiwa प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से दर्ज होना अनिवार्य है, तभी उसे कानूनी तौर पर सही माना जाएगा।

प्रीमियम रेजिडेंसी धारकों के लिए नियम

नए नियमों के तहत, प्रीमियम रेजिडेंसी रखने वाले लोगों को अब नौकरी शुरू करने से पहले Qiwa प्लेटफॉर्म के जरिए एक अलग वर्क परमिट लेना होगा। साथ ही, उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी Qiwa पर रजिस्टर्ड होना चाहिए और उन्हें जनरल ऑर्गनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस (GOSI) के साथ जुड़ना होगा।

सऊदी सरकार ने ये कदम विजन 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने और लेबर मार्केट की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए उठाए हैं। इसका मकसद वर्कफोर्स के रिकॉर्ड को सही रखना और लेबर कानूनों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करना है।