सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने प्रवासियों और कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। वर्क परमिट की समय सीमा खत्म हो चुके कर्मचारियों के कागजात ठीक करने के लिए अब दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है। इस फैसले से उन प्रवासियों को बड़ी मदद मिलेगी जो कानूनी उलझनों में फंसे थे और अपनी स्थिति सुधारना चाहते थे।
किसे मिलेगा इस फैसले का फायदा
मंत्रालय ने बताया है कि यह छूट मुख्य रूप से दो तरह के कर्मचारियों के लिए है। पहला, वे कर्मचारी जिनका वर्क परमिट खत्म हुए 12 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। दूसरा, वे कर्मचारी जिन्हें कंपनी में शामिल होने के छह महीने बाद भी वर्क परमिट जारी नहीं किया गया था।
नियमों का पालन करना होगा जरूरी
MHRSD ने सभी कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे 31 दिसंबर 2026 से पहले ही वर्क परमिट का नवीनीकरण (Renew) या नियमितीकरण पूरा कर लें। अगर इस समय सीमा के बाद भी कागजात ठीक नहीं हुए, तो संबंधित कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
Qiwa प्लेटफॉर्म और वित्तीय जिम्मेदारी
Qiwa प्लेटफॉर्म के अनुसार, जिन कर्मचारियों के वर्क परमिट तीन महीने से अधिक समय तक एक्सपायर रहते हैं, उन्हें 1 जुलाई से नियोक्ता के रिकॉर्ड से हटाया जा रहा है। लेकिन मंत्रालय ने साफ किया है कि कंपनी उन कर्मचारियों के सभी वित्तीय बकाये और देनदारियों के लिए जिम्मेदार रहेगी, जिन्हें बिना वैध वर्क परमिट के काम पर रखा गया था।
यह फैसला सऊदी लेबर मार्केट में नियमों का पालन बढ़ाने और कर्मचारियों व नियोक्ताओं दोनों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लिया गया है। भारत सहित अन्य देशों से आए प्रवासी कर्मचारी अब सुकून के साथ अपने कागजात पूरे करवा सकेंगे।
