सऊदी अरब में रहने वाले कारोबारियों और टैक्स भरने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने टैक्स के जुर्माने और पेनल्टी को माफ़ करने वाली स्कीम की समय सीमा बढ़ा दी है। अब लोग 31 दिसंबर 2026 तक इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं।

Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) ने बताया कि वित्त मंत्री के फैसले के बाद टैक्स पेनल्टी माफ़ी की इस पहल को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह विस्तार 1 जुलाई 2026 से लागू होगा और 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इस स्कीम के तहत देर से रजिस्ट्रेशन कराने, टैक्स भुगतान में देरी, टैक्स रिटर्न देर से जमा करने और VAT रिटर्न में सुधार से जुड़ी पेनल्टी को माफ़ किया जाएगा।

किसे मिलेगा इस स्कीम का फायदा

इस छूट का लाभ उठाने के लिए टैक्सपेयर्स को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले उन्हें ZATCA के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना होगा और अपने सभी बकाया टैक्स रिटर्न जमा करने होंगे। इसके साथ ही, टैक्स की मुख्य राशि (Principal Amount) का पूरा भुगतान करना जरूरी है, क्योंकि यह स्कीम सिर्फ जुर्माने को माफ़ करने के लिए है।

अगर कोई टैक्सपेयर एक साथ पूरा भुगतान नहीं कर सकता, तो वह किस्त (Installment) के लिए आवेदन कर सकता है। बशर्ते यह आवेदन स्कीम की समय सीमा के भीतर किया जाए और सभी किस्तों का भुगतान तय समय पर हो।

क्या चीज़ें इस स्कीम में शामिल नहीं हैं

सरकार ने साफ़ किया है कि कुछ मामलों में यह छूट नहीं मिलेगी। टैक्स चोरी (Tax Evasion) के मामलों में लगा जुर्माना माफ़ नहीं होगा। साथ ही, जो जुर्माना स्कीम शुरू होने से पहले ही भरा जा चुका है, वह भी इसमें शामिल नहीं है।

नीचे दी गई टेबल में विस्तार से बताया गया है कि कौन सी पेनल्टी माफ़ होगी और कौन सी नहीं:

क्या माफ़ होगा (Covered) क्या माफ़ नहीं होगा (Excluded)
देर से रजिस्ट्रेशन की पेनल्टी टैक्स चोरी (Tax Evasion) का जुर्माना
टैक्स भुगतान में देरी का जुर्माना टैक्स की मुख्य राशि (Principal Amount)
टैक्स रिटर्न जमा करने में देरी स्कीम से पहले भुगतान की गई पेनल्टी
VAT रिटर्न सुधार की पेनल्टी 30 जून 2026 के बाद वाले टैक्स रिटर्न की पेनल्टी
ई-इनवॉइसिंग और VAT उल्लंघन (बिना टैक्स चोरी के) VAT कानून की धारा 45 के तहत जुर्माना

ZATCA ने अपनी वेबसाइट पर एक आसान गाइड भी जारी की है, जिसमें पात्रता और किस्तों की प्रक्रिया को उदाहरणों के साथ समझाया गया है। टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि वे समय खत्म होने से पहले इस मौके का इस्तेमाल कर लें।

मदद के लिए लोग 24 घंटे चालू रहने वाले कॉल सेंटर 19993 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा X (ट्विटर) पर @Zatca_Care अकाउंट, ईमेल info@zatca.gov.sa या आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव चैट के जरिए भी जानकारी ले सकते हैं।